छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

सेवाकाल की गणना कर पेंशन पात्रता प्रदान करने शासन ने अति स्वीकृति आदेश की जारी

भिलाई। नगर निगम भिलाई से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के दैनिक वृत्ति के सेवाकाल की गणना कर पेंशन पात्रता प्रदान करने हेतु संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने अंति स्वीकृति आदेश जारी किया है।

स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री विष्णू चन्द्राकर ने जानकारी देते हुए बताया कि भालचंद काले जिसकी ज्यादातर सेवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) में दैनिकवृत्ति के रुप में रही। 2008 में जिसे नगर पालिक निगम के गठन के बाद नियमित सेवा में लिया गया लेकिन नियमानुसार निगम में सेवाकाल कम होने के कारण श्री काले को पेंशन की पात्रता से वंचित कर दिया गया था। जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में वाद दायर कर दैनिक वृत्ति की सेवा को शामिल कर पेंशन दिलाने की गुहार लगाई गई थी। न्यायालय ने काले के पक्ष में निर्णय देते हुए राज्य शासन के नगरीय निकाय विभाग को आदेश दिया था कि पक्षकार के दैनिक वृत्ति के सेवाकाल को जोडक़र पेंशन की पात्रता प्रदान करें।

इस संबंध में नगरीय प्रशासन के संचालनालय ने अंतिम स्वीकृति आदेश क्रमांक 539 जारी कर भालचंद काले के दैनिक वृत्ति के सेवाकाल जोडक़र पेंशन प्रदान करने की स्वीकृति दी है। इससे साडा के समय से दैनिक वृत्ति के रुप में कार्यरत् निगम के सैकड़ो नियमित कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। उक्त जानकारी महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता शरद दुबे दी है।

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