छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई
भिलाई-चरोदा निगम ने कैरीबेग इस्तेमाल पर लगाया जुर्माना

BHILAI 3:-नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा क्षेत्रातंर्गत गौरवपथ रोड भिलाई 3, सिरसा चौक एवं पुरैना चौक में ऐसे व्यवसायी जो प्रतिबंधित प्लास्टिक, कैरी बेग का उपयोग करते पाये गये उन पर दण्डात्मक कार्यवाही कर कैरीबेग 2 किग्रा, जब्त कर जुर्माना राशि 2900 रूपये वसूला गया। आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर एवं अश्वनी चंद्राकर सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ने व्यवसायियों से अपील की है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक, डिस्पोजल, कैरी बेग का उपयोग ना करें। प्लास्टिक के जगह जुट या कपड़े का बैग का उपयोग करें। निगम के इस टीम में बीनू वर्मा स्वा.निरीक्षक, रामगोपाल चंद्राकर स्वा. निरीक्षक, कौशल तिवारी, चंद्रिका प्रसाद साहू, अरूण कुंजाम आदि उपस्थित थे।