छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

निगम ने दायर किया पांच डेयरी संचालकों पर न्यायालय में दायर

DURG:-नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा शासन की रोका-छेका योजना के तहत् पशु पालकों, डेयरी संचालकों के खिलाफ निरंतर कड़ी कार्यवाही जारी है । इस कड़ी में आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार सिकोला भाठा जयंती नगर के 5 पशु पालकों के खिलाफ बाजार विभाग द्वारा जुर्माने की राशि वसूली हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जा रहा है। इसके पूर्व बल्ला डेयरी के खिलाफ वाद दायर किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि नगर निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र में स्थापित डेयरी संचालकों एवं पशुपालाकों द्वारा रोका-छेका अभियान के तहत् मवेशियों को खुला नहीं छोडऩे, बांध कर रखने तथा गंदगी नहीं किये जाने के लिए संकल्प पत्र भरवाया गया है। सिकोला भाठा जयंती नगर के मवेशी मालिक लुकी यादव, संतूराम यादव, जगेश यादव, मेहन यादव, तथा जसविंदर सिंह घनोवा द्वारा गत दिनों नाली में गोबर मूत्र बहाये जाने तथा गंदगी किये जाने के कारण सभी को 10-10 हजार रु0 जुर्माना लगाया गया है। परन्तु पशु मालिकों द्वारा अब तक जुर्माने की राशि निगम कोष में जमा नहीं किया गया है। आयुक्त के निर्देश पर बाजार विभाग द्वारा डेयरी संचालक, मवेशी मालिक के विरुद्ध भ0द0सं0 की धारा 133 एवं नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की कार्यवाही की गई है। शहर के समस्त मवेशी मालिकों से अपील है कि वे रोका-छेका अभियान का पालन करें, कोई भी अपने मवेशी को खुला ना छोड़ें, गंदगी ना करायें। अन्यथा कड़ी कार्यवाही के वे स्वयं जिम्मेदार होगें।

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