होटल, रेस्टोरेंट के संबंध में कलेक्टर ने जारी किया नया निर्देश जारी दुकाने अब सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही रहेंगी खुली
DURG:-नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में गतिविधियों के संचालनध्बंद रखने के संबंध में प्राप्त निर्देशों के तारतम्य में दुर्ग जिले में निम्नानुसार निर्देश दिए गये हैं। इसके अंतर्गत क्लबों, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेन्ट, होटल संचालन हेतु पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग हेतु अनुमति भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की शर्तों अनुसार एवं सोशल.फिजिकल डिस्टेंस के अनिवार्य पालन पर होगी। सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क,, थिएटर, बार एवं आडिटोरियम, असेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के स्थान बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल के भीतर गेमिंग आरकेड, बच्चों हेतु प्ले एरिया बंद रहेंगे। स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियॉ संचालित हो सकेंगी। दर्शकों हेतु अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्वानुसार प्रतिबंध जारी रहेगा।
जिले के विभिन्न व्यवसायी संगठन द्वारा व्यवसाय, दुकान संचालन हेतु प्रात: 9 बजे से शाम 7 बजे तक समय नियत किये जाने हेतु किए गए निवेदन को दृष्टिगत रखते हुए अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यवसाय को प्रात: प्रात: 9 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। रेस्तरां, गुमटी एवं ठेला को रात्रि 9 बजे तक अनुमति दी जाती है। साप्ताहिक अवकाश के संबंध में व्यवसायिक प्रतिष्ठान निर्णय हेतु स्वतंत्र होंगे। उक्त आदेश घोषित कंन्टेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा। शेष शर्तेंध्निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।