ब्याज अनुदान तभी स्वीकृत होगा जब शासन द्वारा खाद.बीज के लिए अधिकृत एजेंसियों से विपणन करेंगी सोसायटी कलेक्टरे ने सहकारी संस्थाओं से संबंधित आदेश का अनुपालन करने सोसायटियों को दिये निर्देश
अधिकृत एजेंसी के अलावा दूसरे के खाद.बीज का वितरण कराये जाने पर सोसायटी के जिम्मेदार लोगों पर होगी कार्यवाही
DURG:-कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने सोसायटियों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले खाद.बीज के संबंध में शासन के निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए हैं। इस संबंध में पंजीयन सहकारी संस्थाओं का निर्देश है कि राज्य शासन द्वारा नियत एजेंसियों द्वारा प्रदाय खाद और बीज कृषकों को वितरित किए जाने की दशा में ही वस्तु के रूप में देय ऋण के विरुद्ध ब्याज स्वीकृत किया जाएगा। यदि इसके लिए अधिकृत एजेंसी मार्कफेडध्बीज निगम के अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी अथवा संस्था से खरीदे गए खाद.बीज का वितरण किसानों को किया जाता है तो इसके लिए सोसायटी के समिति प्रबंधक एवं अध्यक्ष एवं बैंक के ब्रांच मैनेजर उत्तरदायी होंगे। इस तरह अवैधानिक रूप से प्रदाय की गई सामग्री की ब्याज अनुदान की राशि की प्रतिपूर्ति उनसे ही की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि ब्याज अनुदान हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने पर प्रत्येक समिति को यह प्रमाणपत्र देना होगा कि उनके द्वारा कृषकों को जो खाद.बीज दिया गया है वो शासन द्वारा निर्धारित एजेंसी विपणन संघध्बीज निगम से प्राप्त किया गया है। ऐसा प्रमाणपत्र नहीं पाये जाने पर जिला अधिकारी ऐसे प्रकरणों को ब्याज अनुदान के अंतर्गत मानने हेतु बाध्य नहीं होंगे तथा ऐसे अनियमित वितरण हेतु जिम्मेदारी तय करेंगे। इसके अतिरिक्त इफको कृभको के उत्पाद उपयुक्त गुणवत्ता एवं उचित दर में प्राप्त होने पर वितरण किये जा सकेंगे।