महामाहिम छत्तीसगढ़ राज्यपाल महोदया से इच्छा मृत्यु की मांग करूंगा-बेदलाल साव

महामाहिम छत्तीसगढ़ राज्यपाल महोदया से इच्छा मृत्यु की मांग करूंगा-बेदलाल साव
माननीय छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री (किसान पुत्र), माननीय छत्तीसगढ़ गृहमंत्री (सामाजिक-न्याय )और माननीय पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ (अन्याय नाशक) को ब्याजखोरों ने गाँधी जी का चश्मा पहना रखा है तभी किसान की सत्य-बात भी असत्य लग रही है और ब्याजखोरों की असत्य बात,सत्य लग रही है
भारत देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ महतारी अपने किसान पुत्र के साथ अन्याय होता देख सिसक-सिसक (आँखों में आँसू बहा)रही है
लगता है भारतीय न्याय व्यवस्था ब्याज खोरों के लिये अलग और किसान के लिये अलग है क्या ????
तभी सूदखोर कई जाँच होने के बाद भी बच निकल रहे हैं
किसान की घटित घटना सुनकर ईमानदार पूर्व पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ल जी अफसर सूदखोरों और जाँच अधिकारी पर कार्यवाही करने ही वाले थे कि उनका तबादला जिला-महासमुंद से दूसरे जगह कर दिया गया है
कितनी दुर्भाग्य की बात है पूरे महासमुंद जिले के जन मानस में उनकी कार्य प्रणाली से गदगद थे
उनकी ईमानदारी की प्रशंसा पूरे महासमुंद जिले के जनमानस आज भी करते हैं
सूदखोर सूरज सलूजा से ली रकम ब्याज सहित (10 दिन का 20 हजार रु ब्याज )लौटा देने के बाद भी मेरे स्वराज ट्रेक्टर CG 06 E 8800 (कीमत 8 लाख 50 हजार रु) को बेच दिया
सूदखोर भरतलाल साहू से ली गई रकम ब्याज सहित (महीना 5 % ब्याज) लौटा देने के बाद भी फर्जी लिखा पढ़ी द्वारा 6 लाख रु की चेक बाउंस का केश मेरे खिलाफ किया है
सूदखोर मनीष आहूजा से ली गई रकम ब्याज सहित (एक दिन का 6 हजार रु ब्याज) लौटा देने के बाद 4 लाख का चेक बाउंस का केश मेरे खिलाफ दर्ज कराया है पुलिस जाँच में मनीष आहूजा ने 5 लाख 50 हजार रु दिया हूँ कहा है परन्तु न्यायालय सराईपाली में दिये गये शपथपत्र में कहा है कि मैंने 4 लाख रु दिया हूँ
इसकी शिकायत कई बार माननीय श्रीमान गृह-मंत्री छत्तीसगढ़,माननीय श्रीमान पुलिस महा निदेशक,माननीय श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक माननीय श्रीमान कलेक्टर महासमुंद, माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महासमुंद और माननीय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सराईपाली से की थी
दिनाँक 5 अगस्त 2019 को मैंने माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ (किसान पुत्र) से CID जाँच की मांग की थी तथा दोषियों के ऊपर धोखाधड़ी,ठगी,जालसाजी,लूट एवं ब्याज में पैसा लेन-देन का धारा लगाकर FIR किया जावे
मुझे दिनाँक 14 अगस्त 2019 जब मैं मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यालय में लाईन में लगा हुआ था तब पुलिस ने मुझे धारा 151 ओर धारा107,116(3) में गिरफ्तार किया गया
भारतीय न्याय व्यवस्था में इस बात का जिक्र है आरोपीयों की मदद करने वाला भी सहआरोपी बनाया जाता है जिन पुलिस वालों ने सूदखोरों को अपनी जाँच में बचाया है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही किया जावे उन्हें पुलिस की वर्दी पहनने का अधिकार नही है अगर पुलिस ही आरोपियों को बचाने में लगे रहेगी तो छत्तीसगढ़ आम जनता पुलिस के ऊपर विश्वास नही करेगी
#गांधी_जी_का_फोटो_दिखा_दिखा_कर_अपनी _ओर_आर्कषित_किया _हुआ_है सभी_को*
#किसान_बेदलाल_साव_द्वारा मार्च2019_में_थाना_बसना_के_कई चक्कर काटने के बाद भी उसके द्वारा लिखित शिकायत लेने से इंकार कर दिया गया था मजबुरन किसान को दिनांक5-4-2019 को बसना डाक घर के माध्यम से थाना बसना में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई
दिनांक6-4-2019 को थाना बसना द्वारा धारा-155 (पुलिस हस्तक्षेप-अयोग्य अपराध की सुचना) फैना काट के दे दिया गया बिना जांच के (आवेदक,अनावेदक ओर गवाहों का कथन लिये बिना)
दिनांक11-4-2019 को किसान बेदलाल साव रिपोर्ट दर्ज किया जाये करके इसकी शिकायत माननीय गृह-मंत्री छत्तीसगढ़,श्रीमान पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़,श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़,श्रीमान कलेक्टर महासमुन्द,श्रीमान पुलिस अधीक्षक महासमुन्द ओर श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सरायपाली से कि
दिनांक20-4-2019 को थाना-बसना में पत्र कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला-महासमुन्द से आता है आवेदक के आवेदन पर ललिता कुमारी विरूद्ध उ.प्र. सरकार के रिट में मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुए जांच प्रतिवेदन 4दिन के अन्दर अनिवार्य रुप से भेजना सुनिश्चित करे,साथ ही आवेदन जांच प्रतिवेदन के साथ आवेदक,अनावेदक ओर गवाहों का कथन भी मूल पत्र के साथ संलग्न कर पुलिस कार्यालय अवश्य भेजें
किन्तु थाना-बसना द्वारा बिना जांच एंव कथन के फैना काट के किसान को दिया गया था तो 4दिन में कहां से भेजते
दिनांक 17-5-2019 को थाना-सरायपाली से किसान बेदलाल साव को फोन आता है कि तुम अपने गवाहों को लेकर थाना-सरायपाली आना जांच एंव कथन लिया जायेगा किसान एंव गवाह कई चक्कर काटने के बाद 2जुलाई2019 को कथन लिया गया
मेरे द्वारा सूरज सलुजा,भरतलाल साहू ओर मनीष अहुजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज थाना-बसना में कराया था
दिनांक29-6-2019 को सूरज सलूजा का कथन लिया गया
उसने अपने कथन में बताया कि मेंने CG 06E 8800 स्वराज टेक्टर को अक्टूबर2018 को गौरटेक निवासी महेन्द्र नायक को 3लाख15हजार रुपये में बेच दिया है
दिनांक29-6-2019 को भरतलाल साहू का कथन लिया गया उसने कहा कि मेंने किसान बेदलाल साव को 6लाख रु. दिया हुँ कहा है जो 100रु. का स्टम्प(दिनांक22-3-2018 का शपथ-पत्र) पुलिस को दिखाया है कि दिनांक6-5-2018 को 6लाख रु. दिया हुँ शपथ-पत्र को इकरारनामा कह कर
भरतलाल साहु ने गवाह के रुप मे 1-सूरज सलूजा 2-शशीभूषण विशाल को प्रस्तुत किया है
कोई अगर 6लाख रु. किसी को देता है तो लिखा पढ़ी पुराने स्टम्प में क्यों करगे विचारनीय
दिनांक15-7-2019 को मनीष अहूजा का कथन लिया गया किसान बेदलाल साव मेरे से दिनांक 12-7-2O18 को 3लाख रु. लिया ओर कहा 15दिन के अंदर वापस कर दुंगा मनीष अहूजा दिनांक 25-7-2O19 को फिर 2लाख5Oहजार रू. दिया किसान बेदलाल साव को
क्या कोई समझदार आदमी पुराने 3लाख रु. पैसे लिये बिना हि उसे फिर 2लाख5Oहजार रू कैसे दे सकता है विचारनीय
किसान बेदलाल साव द्वारा सूरज सलूज से 2लाख रु.ब्याज में लिया था फरवरी2O18 को ब्याज तय हुआ 1Oदिन का 2Oहजार रु. किसान बेदलाल साव सूरज सलूजा को 16Oदिन का ब्याज 3लाख 2Oहजार और मुल सहित 5लाख 2Oहजार लौटा देने के बाद भी किसान बेदलाल साव का ट्रेक्टर बेच दिया
किसान बेदलाल साव द्वारा अप्रेल 2O18 में भरतलाल साहू से 3लाख रु. लिया था ब्याज तय हुआ महिना 5% 3महिने के बाद ब्याज का 47हजार ओर मूल 3लाख रु.कुल 3लाख47हजार लौटा देने के बाद भी 6लाख रु.चेक बांउस का केस किसान के ऊपर किया है
किसान बेदलाल साव द्वारा जुलाई2O18 में मनीष अहूजा से 2लाख 9Oहजार रु. लिया था ब्याज तय हुआ 1दिन का 6हजार रु. कुल 5लाख 15हजार रु. वापस कर देने के बाद भी 2-2लाख रु. चेक बांउस का केस किसान के ऊपर किया है
दिनांक9-7-2O19 को सूरज सलूजा ओर भरतलाल साहू द्वारा पुलिस अधिकारी श्री धनेश ताण्डेकर कि शिकायत श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट सरायपाली,श्रीमान् पुलिस अधिक्षक महासमुन्द और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सरायपाली से कि सहायक उपनिरीक्षक धनेश ताण्डेकर के द्वारा कि जा रही कार्यवाही पूर्णतः अवैधानिक है इनके ऊपर शीघ्र कार्यवाही किया जावें
किसान बेदलाल साव द्वारा दिनांक16-7-2O19 को सूरज सलूजा,मनीष आहुज,भरतलाल साहू एंव थाना प्रभारी सरायपाली के विरूद्ध दबाव डालने एंव जांच पूर्ण होनें पर भी कार्यवाही नही कि शिकायत माननीय गृह-मंत्री छत्तीसगढ़,श्रीमान् पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़,श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़,श्रीमान् कलेक्टर महासमुन्द,श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महासमुन्द और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सरायपाली से कि
दिनांक 29-7-2O19 फिर थाना-सरायपाली द्वारा किसान बेदलाल साव को धारा 155 का फैना काट के दे दिया गया
एक शिकायत का दो-दो फैना धारा-155 (थाना-बसना और थाना-सरायपाली)का दे दिया गया किसान बेदलाल साव को
दिनांक3-8-2O19 किसान बेदलाल साव को कार्यालय पुलिस अधीक्षक महासमुन्द से नोटिस आता है आपके द्वारा सुरज सलुजा,मनीष आहुजा,भरतलाल साहू एंव थाना प्रभारी सरायपाली के विरूद्ध दबाव डालने एंव जांच पूर्ण होने पर कार्यवाही नही करने की शिकयत पत्र अति.पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच होना है दिनांक9-8-2O19 का किसान बेदलाल साव एंव गवाहों /दस्तावेज के साथ उपस्थित हो 11बजे दोपहर को पुलिस कार्यालय महासमुन्द उपस्थित हो आप लोगों का कथन लेना है
दिनांक5-8-2O19 को किसान बेदलाल साव सूदखोरों के कर्ज में डुबे किसान की ट्रेक्टर को गिरवी रख कर बेच देने,पुलिस द्वारा कार्यवाही नही करने के कारण 15-8-2O19 को सपरिवार आत्महत्या करने एंव C.I.D. जांच की मांग कि शिकायत माननीय मुख्यमंत्री छ्त्तीसगढ़,माननीय गृह-मंत्री छत्तीसगढ़ और श्रीमान् पुलिस महानिदेशक से कि 5 बिन्दुओं में शिकायत किया
दिनांक12-8-2O19 किसान बेदलाल साव को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) सरायपाली से नोटिस मिलता है आपके के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी छ्त्तीसगढ़ से शिकायत कि उसकी जांच की समीक्षा मेरे द्वारा कि जायेगी आपके शिकायत में जिन-जिन बिन्दुओ पर आरोप लगाये गये है उसके संबंध में दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत करे
दिनांक14-8-2O19 को थाना-सरायपाली द्वारा किसान बेदलाल साव के स्वराज ट्रेक्टर CG O6 E 88OO को कुटेला चौक के आगे अरविंद राईस मिल के पास से जप्त किया गया धारा 1O2 में समक्ष गवाह में
दिनांक15-8-2O19 को किसान बेदलाल साव को ईस्तगाशा क्र.75/2O19धारा-151जा.फौ.के तहत गिरफ्तार कर ईस्तगाशा क्र.269/2O19धारा-1O7,116(3)जा.फौ.का ईस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया थाना-सरायपाली द्वारा
दिनांक28-11-2O19 को किसान बेदलाल साव को पत्र मिला जिसमें महामहीम राज्यपाल छत्तीसगढ़ द्घारा माननीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन को आदेशानुसार अनुरोध है कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर सचिवालय को भी सुचित करे
किसान बेदलाल साव द्वारा दिनांक12-12-2O19 को श्रीमान् कलेक्टर महोदय महासमुन्द जी को दिनांक17-12-2O19 से अनिश्चित कालीन आँखो में काली पट्टी बांध कर मौन धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी और किसान बेदलाल साव धरना प्रदर्शन भी किया
दिनांक23-12-2O19 को किसान बेदलाल साव को पत्र मिलता है माननीय गृह-मंत्री छत्तीसगढ़ से श्रीमान् कलेक्टर महासमुन्द को मौन धरना प्रदर्शन कि अनुमति प्रदान करने
आवेदन का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से माननीय मंत्री जी को अवगत कराने का कष्ट करे