एनएमडीसी में नौकरी लगाने का झांसा देकर 35 लाख रूपये की किये ठगी भिलाई तीन पुलिस ने चार सौ बीस के तहत किया मामला दर्ज

BHILAI:- एनएमडीसी में नौकरी दिलाने और पार्टनर को झांसा देकर 35 लाख की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में भिलाई 3 पुलिस ने तीन महिलाओं के खिलाफ धारा 420,34 के तहत अपराध कायम किया है।
भिलाई तीन थाना प्रभारी संजीव मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अनुसार पदुम नगर भिलाई 3 निवासी पीडि़त अभेराम साहू की शिकायत पर रायपुर निवासी पूनम नायक, खुशबू नायक उर्फ राखी ध्रुव, शोभा साहू, डीपी देशमुख के खिलाफ अपराध कायम किया है। पुलिस ने बताया कि पीउित की पत्नी आभा साहू शासकीय नौकरी में है। इसके चलते बच्चों की देखरेख के लिए शोभा साहू को नौकरी पर रखा था। आरोपी शोभा ने पीडि़त की पत्नी को जानकारी दी कि पूनम नायक और अन्य सांस्कृतिक संस्था का संचालन करते हैं। संस्था में जुडऩे पर दोगना लाभ होने का झांसा देकर शोभा साहू ने पीडि़त की पत्नी को फंसाया। वही पीडि़त एनएमडीसी में अपनी नौकरी लगाने के लिए 24 लाख और अपनी पत्नी को संस्था से जुडऩे के लिए करीब 11 लाख रुपए झांसा में आकर दिया। लेकिन अब तक पीडितों का काम नहीं होने से परेशान होकर भिलाई 3 पुलिस से फरियाद करने पहुंचे। मामले में सभी आरोपी फरार है।
रेलवे कर्मी से भी किये 22 लाख की ठगी
सुपेला पुलिस ने बताया कि रायपुर निवासी दोष श्रीधर ने रेलवे कर्मी एन.श्रीनिवास राव के नाम से 22 लाख रुपए का होम लोन लिया था। आरोपी ने लोन लेने के लिए रेलवे कर्मी के दस्तावेज पेश किया था। फायनेंस कंपनी में सेटिंग के चलते लोगों को अपने कार्यस्थल पर ले जाकर खुद को रेलवे कर्मी के रूप में शिनाख्त कराया। कंपनी को अलग-अलग स्थानों से जानकारी मिली की जिसने 22 लाख का लोन लिया है। वह फर्जी रेलवे कर्मी है। जांच करने पर आरोपी की पहचान दोष श्रीधर, दोषपति इंदु,प्रणव साखरे के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और कूट रचना की धाराओं के तहत अपराध कायम किया है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 120 बी,419,420,467,468,471 के तहत अपराध दर्ज किया है।