देश दुनिया

नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी-EPFO के इस फैसले से अब पैसे निकालना हुआ आसान-Employees Provident Fund Organisation EPFO Latest News EPF claims settled fast EPFO starts multi location claim settlement | business – News in Hindi

नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी-EPFO के इस फैसले से अब पैसे निकालना हुआ आसान

नौकरी करने वालों को राहत देते हुए ईपीएफओ (EPFO-Employees Provident Fund Organisation) ने पीएफ क्लेम से जुड़े एक नियम को आसान बना दिया है.

नौकरी करने वालों को राहत देते हुए ईपीएफओ (EPFO-Employees Provident Fund Organisation) ने पीएफ क्लेम से जुड़े एक नियम को आसान बना दिया है.

नई दिल्ली.कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएफ खाताधारकों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया है.  श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, अब ईपीएफओ कार्यालय देश भर में उसके किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किए गए दावों का निपटान कर सकेगा. इस नई पहल के तहत भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और दावों तथा हस्तांतरण जैसे सभी प्रकार के ऑनलाइन दावों का निपटान किया जा सकेगा.

कोविड-19 संकट ने ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों में कामकाज को प्रभावित किया है. मंत्रालय ने कहा कि ऐसा देखा गया है कोरोना वायरस महामारी के कारण मुंबई, ठाणे, हरियाणा और चेन्नई क्षेत्र में कई कार्यालय सीमित कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं, जबकि दावों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है.

बयान में कहा गया कि इसके चलते इन कार्यालयों में लंबित दावों की संख्या काफी अधिक हो गई है और उनके निपटान में देरी हो रही है. ऐसे में दावा निवटान से संबंधित काम को सभी कार्यालयों में समान रूप से बांट देने से देरी में कमी आएगी.

पेंशनभोगियों के लिए भी आसान किया ये नियम-कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण जमा करने के लिए साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) का उपयोग करेगा. आपको बता दें ईपीएस पेंशनभोगियों को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण देना होता है.सीएससी के अलावा ईपीएस पेंशनभोगी 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों तथा पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के जरिये जीवन प्रमाण जमा कर सकते हैं. ईपीएस पेंशनभोगी सुविधानुसार एजेंसी का चयन कर सकेंगे.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण जमा करने के लिए साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) का उपयोग करेगा. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई.

आपको बता दें ईपीएस पेंशनभोगियों को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण देना होता है. सीएससी के अलावा ईपीएस पेंशनभोगी 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों तथा पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के जरिये जीवन प्रमाण जमा कर सकते हैं. ईपीएस पेंशनभोगी सुविधानुसार एजेंसी का चयन कर सकेंगे.

ईपीएफओ ने कहा है कि करीब 65 लाख पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण 3.65 लाख से अधिक सीएससी के जरिये दे सकते हैं. श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के दायरे में आने वाले पेंशनभोगियों को खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान घर तक सेवा डिलिवरी देने के लिए ईपीएफओ ने सीएससी से भागीदारी की है. इसके जरिये पेंशनभोगी अपना डिजिटल जीवन प्रमाणन दे सकते हैं.

आप जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके लिए आपको पेंशन खाते वाली बैंक शाखा में जाने की भी जरूरत नहीं है. जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए आधार ई-वेरिफिकेशन को लाइफ सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा. इसके लिए सबसे पहले https://jeevanpramaan.gov.in/ पर जाएं.

यहां पेंशन वाले कॉलम में अपने आधार का ई वेरिफिकेशन करें. वेरिफिकेशन के बाद आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनेगा. यह सर्टिफिकेट आपके लाइफ सर्टिफिकेट रिपॉजिटरी में स्‍टोर हो जाएगा. अगर बैंक जाकर आधार ई वेरिफिकेशन कराते हैं तो बैंक अफसर आपको लाइफ सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट साइन कर देगा.



First published: June 16, 2020, 12:06 PM IST



Source link

Related Articles

Back to top button