छत्तीसगढ़

शराब दुकानों को प्रातः 08 बजे से शाम 09 बजे तक खोलने की अनुमति

शराब दुकानों को प्रातः 08 बजे से शाम 09 बजे तक खोलने की अनुमति
उत्तर बस्तर कांकेर 15 जून 2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल.चौहान द्वारा शराब दुकानों को खोलने एवं बंद करने के संबंध में पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार अब जिले के समस्त देशी मदिरा, दुकान सी.एस.2 (घघ) एवं विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल.1 (घघ) शराब दुकानों को प्रातः 08 बजे से रात्रि 09 बजे तक संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी आदेशानुसार जिले में स्थित शराब दुकानें प्रातः 08 बजे से शाम 07 बजे तक खोली जाती थी, जिसमें संशोधन किया गया है। कलेक्टर श्री चौहान ने मदिरा दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त उपायों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं।

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