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अब परांठे पर लगेगा 18 फीसदी GST, आनंद महिंद्रा ने ऐसे ली चुटकी | anand mahindra tweets on GST over paratha | nation – News in Hindi

अब परांठे पर लगेगा 18 फीसदी GST, आनंद महिंद्रा ने ऐसे ली चुटकी

आनंद महिंद्रा ने ली चुटकी.

कर्नाटक स्थित अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने शुक्रवार को नई व्यवस्था दी है. उसके अनुसार परांठा (GST on Paratha) पर अब 18 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (GST) लगेगा.

नई दिल्‍ली. कर्नाटक स्थित अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने शुक्रवार को नई व्यवस्था दी है. उसके अनुसार उपभोग के लिए तैयार परांठा (Paratha), रोटी (Roti) नहीं है. खाने से पहले इसे और प्रसंस्कृत करने की जरूरत होती है, ऐसे में इसपर 18 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (GST) लगेगा. इस पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने चुटकी ली है.

उन्‍होंने ट्वीट कर कहा, ‘देश में इस समय कई सारी चुनौतियां हैं. इन सबके बीच यह आपको चौंका देगा कि क्‍या हमें परांठा के अस्तित्‍व के संकट को लेकर घबराने की जरूरत है. किसी भी मामले में भारतीय जुगाड़ को कौशल को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि परोटीज (परांठा+रोटी) की नई नस्‍ल तैयार होगी. यह किसी भी वर्गीकरण को चुनौती दे सकेगा.’

बता दें कि बेंगलुरु की कंपनी आईडी फ्रेश फूड्स ने एएआर की कर्नाटक पीठ के समक्ष आवेदन कर पूछा था कि क्या पूर्ण गेहूं का परांठा और मालाबार परांठा अध्याय 1905 वर्गीकरण के तहत आता है और इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. आवेदन करने वाली आईडी फ्रेश फूड्स खाद्य उत्पाद कंपनी है. यह रेडी-टु-कुक उत्पाद मसलन इडली, डोसा, परांठा और रोटी बेचती है.

एएआर ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि सीमा शुल्क के शुल्क कानून या जीएसटी शुल्क में परांठे को लेकर कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है. एएआर ने कहा कि 5 प्रतिशत की जीएसटी दर उन उत्पादों पर लागू होगी जो 1905 या 2016 के शीर्षक के तहत आते हैं. ऐसे उत्पाद खाखरा, सादी चपाती और रोटी हैं. परांठा 2016 शीर्षक के तहत आता है. यह न तो खाखरा है, न ही सादी चपाती या रोटी.

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