छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर रिसाली निगम करेगी सख्त कार्यवाही

प्रभारी अधिकारी एवं उरू१नदस्ता टीम की चल रही है सतत् निगरानी

रिसाली- प्रदेश में कोरोना कहर के बीच कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी दुर्ग के आदेश के परिपालन में रिसाली निगम क्षेत्र में होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश अपर कलेक्टर व रिसाली निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने मातहत अधिकारियों व उउऩदस्ता टीम को दिये है।

ज्ञातव्य हो की होम क्वारंटाइन में रह रहे व्यक्तियों द्वारा शासन द्वारा जारी नियमों निर्देशों का प्रदेश भर में उल्लंघन किये जाने के मद्देनजर दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे के आदेशानुसार यदि क्वारंटाइन के समयावधि पूर्ण किये बिना उल्लंघन करते पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत छ: माह की सजा अथवा 1 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत 1 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा। यदि क्वारंटाइन में रह रहे व्यक्तियों को उसके परिवार सदस्यों द्वारा सहयोग किया पाये जाने पर सहयोगी सदस्यों पर भी उल्लेखित दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त हेतु अपर कलेक्टर व रिसाली निगम आयुक्त श्री सर्वे ने होम क्वारंटाइन में रह रहे व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की सतत् निगरानी के निर्देश के साथ साथ क्वारंटाइन व्यक्तियों की दिनचर्या व आवश्यक सेवाओं तथा उनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के भी निर्देश क्वारंटाइन क्षेत्र के प्रभारी अधिकारियों को दिये है।

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