छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

भारत सरकारने किया सूक्ष्म माइक्रो और लघु उद्यमों की परिभाषा में संशोधन पंजीकृत एमएसएमई अपनी वर्तमान स्टेटस को अपडेट करें-बीएसपी

BHILAI । भारत सरकार ने एमएसएमई मंत्रालय के तहत सूक्ष्म (माइक्रो) और लघु (स्माल) उद्यमों की परिभाषा को संशोधित करते हुए घोषणा की है। इस नई घोषणा के अनुसार रुपये 1 करोड़ तक के निवेश और रुपये 5 करोड़ तक के कारोबार वाले उद्यमों को सूक्ष्म उद्यमों की श्रेणी में तथा रुपये 10 करोड़ तक के निवेश और रुपये 100 करोड़ तक के कारोबार करने वाले उद्यमों को लघु उद्यमों की श्रेणी में परिभाषित किया गया है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने अपने सभी इस्पात संयंत्रों को निर्देशित किया है कि वे अपने पंजीकृत वेंडर्स के स्टेटस को प्राथमिकता के आधार पर अपडेट करें, ताकि उन्हें सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी लाभ प्रदान किया जा सके।  भिलाई इस्पात संयंत्र के सभी सूक्ष्म और लघु पंजीकृत वेंडरों को ई-मेल और अन्य संचार माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि वे एमएसएमई प्रमाणपत्र में अपनी स्टेटस को अपडेट करें एवं इसकी सूचना जल्द से जल्द बीएसपी को दें जिससे बीएसपी द्वारा वेंडर्स के स्टेटस को अपडेट किया जा सके। तत्संबंधित जानकारी हेतु सेल वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है।

Related Articles

Back to top button