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Unlock 1.0: होटल में जाने से पहले भरना होगा फॉर्म, रेस्टोरेंट में Entry से Exit तक न भूलें ये 7 बातें – standard operating procedure for hotel and restaurants from government unlockd 1 | business – News in Hindi

Unlock 1.0: होटल में जाने से पहले भरना होगा फॉर्म, रेस्टोरेंट में Entry से Exit तक न भूलें ये 7 बातें

होटल या रेस्टोरेंट के लिए कइ बातों का रखना होगा ध्यान

होटल, रेस्टोरेंट या अन्य ऐसी जगहों को खोलने को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. प्रबंधन से लेकर यहां आने-जाने वाले लोगों को इन बातों का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने गुरुवार को रेस्टारेंट, शॉपिंग मॉल्स और ऑफिस के खुलने को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी कर दिया है. इसमें कई शर्तों और बातों के बारे में जानकारी दी गई, जिसे प्रबंधन और यहां आने-जाने वाले लोगों को ध्यान में रखना होगा. हालांकि, कंटेनमेंट ज़ोन में ये सभी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी.

65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलायें और 10 साल की उम्र से छोटे बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है. हालांकि, किसी इमरजेंसी ​की स्थिति में वो बाहर जा सकते हैं. होटल्स और रेस्टोरेंट जैसी जगहों अपने हिसाब से इसका प्रबंधन करना होगा.

1. दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी मेंटेन करने के साथ ही फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. हाथ धोने और हैंड सेनिटाइजर की भी व्यवस्था की जायेगी. छींकते या खांसते वक्त भी ध्यान देना होगा. कहीं पर भी थूकना पूरी तरह से सख्त मना है. सभी को आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने और इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

यह भी पढ़ें: ट्रेन में चढ़ने से पहले अब ऐसे चेक होगा टिकट! जरूरी हुए ये दो काम2. होटल या रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर हैंड सेनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी और केवल बिना लक्षण वाले स्टाफ और गेस्ट्स को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा सकेगी. केवल उन्हीं स्टाफ और गेस्ट को एंट्री की इजाजत दी जायेगी, जिन्हों मास्क पहना है. सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के पालने के​ लिए पर्याप्त संख्या में स्टाफ होने चाहिए. स्टाफ को अतिरिक्त तौर पर ग्लव्स पहनना होगा और अन्य सुरक्षा नियमों का पालना करना होगा.

3. संभव हो तो होटल्स और रेस्टोरेंट में वस्तुओं, स्टाफ और गेस्ट्स के लिए अलग एंट्री व एग्जिट का प्रयोग करना होगा. एलिवेटर में लोगों की संख्या भी सीमित होगी. गेस्ट्स द्वारा रिसेप्शन पर अपने ट्रैवल डिटेल्स देना होगा और एक फॉर्म भी भरना होगा. कोविड-19 के रोकथाम के लिए प्रमुख बातों का पोस्टर या स्टैंडी लगाना होगा.

4. सभी होटल्स या रेस्टोरेंट में पेंमेंट के लिए कॉन्टैक्टेलस विकल्प को चुनना होगा. लगेज को कमरे में भेजने से पहले डिइन्फेक्ट करना अनिवार्य होगा. रेस्टोरेंट में सीटिंग अरेंजमेंट सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को ध्यान में रखते हुये बनाना होगा. कपड़े के नैपकिन की जगह बेहतर क्वालिटी के डिस्पोजेबल नैपकिन का इस्तेमाल करना होगा.

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5. खाने के लिए रूम सर्विस या टेकअवे को बढ़ावा देना होगा. फूड डिलीवरी स्टाफ को होटल के कमरे पर ही खाना छोड़ना होगा. होम डिलीवरी करने वाले स्टाफ को निकलने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा. रूम सर्विस के लिए स्टाफ और गेस्ट के बीच इंटरकॉम के जरिये ही कम्युनिकेशन होना चाहिए. कमरे में या अन्य जगहों पर एयर कंडीशन का तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जबकि ह्यूमिडिटी 40 से 70 फीसदी के बीच होनी चाहिए.

6. सभी जगहों पर लगातार सफाई करनी होगी. दरवाले की कुंडी, ​एलीवेटर की बटन जैसे ज्यादा टच होने वाली जगहों को किसी ऐसे एजेंट से क्लिन करना होगा जिसमें 1 फीसदी सेडियम हाइपोक्लोराइट हो. फेस कवर्स, मास्क या सुरक्षा में इस्तेमाल होने वोल अन्य चीजों को डिस्पोज करने के लिए सही व्यवस्था होनी चाहिए. वॉशरूम्स को समय-समय पर गहन सफाई करनी होगी.

7. अगर कोई व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण पाये जाते हैं तो उस व्यक्ति को किसी ऐसी जगह या कमरे में रखना होगा जो आइसोलेटेड हो. उन्हें मास्क या फेस कवर मुहैया कराना होगा. इसके बाद नजदीकी मेडिकल फैसिलीटी को जानकारी देनी होगी. अगर व्यक्ति जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ​उस पूरे एरिया को डिसइन्फेक्ट करना होगा.

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First published: June 4, 2020, 9:56 PM IST



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