निर्धारित मापदण्डों के साथ संचालित होगा आधार सेवा केन्द्र
DURG । इलेक्ट्रॉनिक सेवा एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संचालन के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किया गया है। जिसके अनुसार निर्धारित मापदण्डों के साथ आधार सेवा केन्द्र एवं स्थायी आधार पंजीयन केन्द्र का संचालन किया जा सकेगा। इसके अनुसार आधार सेवा केन्द्र में कार्य करने वाले कर्मियों के साथ-साथ यहां आने वाले सभी लोगों को हैण्ड ग्लब्स एवं माक्स का प्रयोग करना होगा। एक समय में एक ही व्यक्ति को सुविधा प्रदाय किया जाएगा। सभी को धारा 144 का पालन करना होगा। नागरिकों के अंगुठे का निशान एवं उपकरण का प्रयोग करते समय सैनिटाईजर का उपयोग आवश्यक रूप से करना होगा। प्रत्येक नागरिकों के बीच एक मीटर की दूरी का पालन किया जाएगा। आधार केन्द्र का संचालन प्रात: 10:30 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक किया जाएगा। आधार सेवा केन्द्र में कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का आवश्यक रूप से चस्पा करना होगा। कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आधार सेवा केन्द्र का संचालन किया जा सकेगा।