आम दुकानों के संचालन के लिए समय परिवर्तन

DURG। राज्य शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में दुर्ग जिले के आम दुकानों के संचालन हेतु आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत स्पष्ट किया जाता है कि आम दुकानों की संचालन की अवधि खाद्य सामग्रियों जैसे दूध/डेयरी/मिल्क पार्लर, बे्रड, फल सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा का विक्रय/वितरण /भण्डारण/परिवहन सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक तथा रविवार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक एवं किराना दुकानें, रेस्तरा (होम डिलवरी) अन्य दुकानें (प्रतिबंधित को छोड़कर) सोमवार से शनिवार सुबह 9 से शाम 7 बजे तक और रविवार को प्रतिबंधित रहेगी।
सामग्रियों की होम डिलवरी का समय भी उपरोक्तानुसार दुकानों के खुलने अनुसार ही रहेगा। इमरजेंसी सेवायें एवं दुकानें जैसे-मेडिकल स्थापनाएं ,चश्में की दुकानें ,मीडिया संस्थान इत्यादि प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। उक्त सूचना में उल्लेखित छूट घोषित कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में लागू नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ,मास्क का उपयोग एवं सैनेटाइजेशन के समस्त दिशा -निर्देशों का पालन करना अनिवार्य हैं।