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हवाई यात्रा के लिए महाराष्ट्र ने जारी किए दिशानिर्देश, 1 हफ्ते से कम रुकने वाले नहीं होंगे क्वारंटाइन । Maharashtra govt issues guidelines for domestic air travellers Exemption from quarantine for short visits up to 1 week | nation – News in Hindi

हवाई यात्रा के लिए महाराष्ट्र ने जारी किए दिशानिर्देश, 1 हफ्ते से कम रुकने वाले नहीं होंगे क्वारंटाइन

कंटेनमेंट जोन में यात्रा की नहीं होगी छूट (सांकेतिक फोटो)

इन दिशानिर्देशों (Guidelines) में केंद्र सरकार की ओर से जारी सभी दिशानिर्देशों को यात्रा के दौरान मानने के लिये कहा गया है साथ ही कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में यात्रा नहीं की जा सकेगी.

मुंबई. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने राज्य में हवाई यात्रा (Air Travel) में असमंजस के बाद फिलहाल हवाई यात्रा के लिए दिशानिर्देश (Guidelines) जारी कर दिये हैं. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि ऐसे यात्री जो हवाई यात्रा के जरिये राज्य में पहुंचे हैं, अगर वे राज्य में 1 हफ्ते से कम रुकने वाले हैं तो उन्हें अनिवार्य तौर पर क्वारंटाइन नहीं किया जायेगा.

इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन (Containment Zone)) में यात्रा के लिये कोई छूट नहीं होगी. इन दिशानिर्देशों (Guidelines) में यात्रियों को केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से यात्रा के लिए जारी किये गये दिशानिर्देशों को मानने के लिए भी कहा गया है.

महाराष्ट्र ने मुंबई एयरपोर्ट से रोज 50 फ्लाइट्स का संचालन करने की दी थी जानकारी
इससे पहले महाराष्ट्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई थी कि मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) से सोमवार से रोज 50 फ्लाइट्स का संचालन किया जायेगा. इस दौरान जिनमें कोविड-19 संक्रमण का कोई भी लक्षण नहीं दिखेगा, उन्हें भी होम क्वारंटाइन में रहना पड़ सकता है. इसके लिए उनके हाथ पर स्टैम्प लगाया जा सकता है. हालांकि जो शहर में थोड़े समय के लिए आ रहे हैं, उन्हें कुछ छूट मिल सकती है.बता दें कि महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य भारत में कोविड-19 संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है. यहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 50 हजार का आंकड़ा पार कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने नहीं किया क्वारंटाइन नियमों का पालन

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First published: May 25, 2020, 6:07 PM IST



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