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जिले में धारा 144 की अवधि 31 मई तक बाजार संचालन सवेरे 8 से शाम 5 बजे तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को जिले में संपूर्ण लॉकडाउन

सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-

जिले में धारा 144 की अवधि 31 मई तक
बाजार संचालन सवेरे 8 से शाम 5 बजे तक
प्रत्येक शनिवार और रविवार को जिले में संपूर्ण लॉकडाउन
 
नारायणपुर, – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पी.एस.एल्मा ने नारायणपुर जिले में कोरोना वायरस के प्रभावी रोकथाम, नियंत्रण और उनके संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत नारायणपुर जिले में लागू धारा 144 को आगामी 31 मई समय सीमा में वृद्धि की है, आदेश की शर्ते यथावत रहेंगी। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग मंत्रालय (महानदी भवन) रायपुर से 17 मई को जारी आदेश द्वारा समस्त जिलों में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (4) के परन्तुक में निहित शक्तियांे को प्रयोग में लाते हुए राजय के समस्त जिला दंडाधिकारियों द्वारा पारित आदेश को उनके प्रवर्तन की अवसान तिथि में निरंतरता में बनाये रखते हुए आगामी 3 माह तक यथावत रखने का निर्देश दिया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकान सामान्य दिवसों की भांति खुली रहेंगी। समय एवं दिवस की प्रतिबद्धता नहीं होगी। इसके अलावा प्रतिबंध से छूट दी गयी समस्त दुकान/प्रतिष्ठान / बाजार के संचालन की अवधि प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) रहेगी। कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। समस्त दुकान/प्रतिष्ठान/सब्जी बाजार बंद रहेगे। केवल शासकीय निर्माण कार्य तथा पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें खुली रहेगी।  

 

 

 

 

 

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