छत्तीसगढ़

कोविड-19, 24 से 30 जुलाई तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

कोविड-19, 24 से 30 जुलाई तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू,
नगरीय क्षेत्रों की मदिरा दुकानें बंद रहेंगी, होम डिलीवरी से होगी बिक्री,
जांजगीर-चापा 23 जुलाई 2020/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री यशवंत कुमार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम नियंत्रण, आमजनों की सुरक्षा की दृष्टि से जिले के नगरीय क्षेत्रों में 24 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। जिसके तहत जिले के 13 नगरी निकायों में संचालित 13 देशी और 11 विदेशी मदिरा दुकानें 24 जुलाई से 30 जुलाई तक बंद रहेंगी।
जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र जांजगीर-नैला, चांपा, अकलतरा, सक्ती, नगर पंचायत क्षेत्र बलौदा, राहौद, नवागढ, डभरा, अड़भार और जैजैपुर की देशी, विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान मदिरा की होम डिलीवरी के माध्यम से बिक्री प्रारंभ रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
अजय शर्मा जिला रिपोर्टर

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2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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