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Lockdown 4.0: केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, कल से इन कामों में छूट | coronavirus lockdown 4 home ministry guidelines | nation – News in Hindi

Lockdown 4.0: केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, कल से इन कामों में छूट

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं

Bharat Lockdown 4.0 ke Niyam: गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0)के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं.

नई दिल्ली. देश भर में कोविड-19 (Covid-19) के मद्देनजर जारी लॉकडाउन 3.0 की मियाद 17 मई को खत्म हो रही है. इससे पहले गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं.  कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू होगा और इसमें लोगों को ज्यादा रियायत और लचीलापन देखने को मिलेगा. इस चरण में यात्री रेल सेवा और घरेलू यात्री उड़ानों को क्रमिक रूप से शुरू किया जाएगा.

कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी यहां सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी और ई-कॉमर्स के जरिए भी जरूरी सामान ही मंगवाया जा सकेगा.

जोन के आधार पर बांटे गए थे इलाके
लॉकडाउन के तीसरे चरण (Lockdown 3.0) में कोरोना वायरस के केस के मुताबिक देश के हिस्सों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के आधार पर बांटा गया था. इनमें जहां पिछले दिनों में एक भी केस सामने नहीं आया था उन्हें ग्रीन जोन में रखा गया था. रेड जोन में अधिक संक्रमण दर और केस दोगुने होने की रफ्तार के हिसाब से तय किए गए क्षेत्रों को रखा गया था. वे जिले, जिन्हें न तो रेड और न ही ग्रीन जोन में रखा गया था वे सभी जिले ऑरेंज जोन के अंतर्गत शामिल किए गए थे. ये वर्गीकरण इसी प्रकार जारी रहेगा.कोरोना वायरस संक्रमण फैलने को लेकर देश के सबसे संवेदनशील इलाकों को कंटेनमेंट जोन कहा जाता है. यह रेड और ऑरेंज जोन में आते हैं. इन क्षेत्रों में संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है.

ग्रीन जोन में इस कार्यों की थी इजाजत
लॉकडाउन के तीसरे चरण में सभी जोन में जरूरी सेवाएं दे रहे लोगों को छोड़कर अन्‍य सभी के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही की कड़ी पाबंदी लगाई गई थी.

ग्रीन जोन में उन सभी चीजों को छोड़कर सभी कार्यों की अनुमति दी गई थी जिनपर देश भर में पूर्ण प्रतिबंध लागू है. यहां बसें 50% तक बैठने की क्षमता के साथ काम कर रही हैं और बस डिपो 50% क्षमता पर चल रहे हैं. यहां भी स्‍कूल-कॉलंज समेत सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, बार बंद हैं. इसके अलावा दूसरे राज्‍यों के लिए परिवहन भी बंद है.

ऑरेंज जोन में रेड जोन में दी गई सभी अनुमतियों के अलावा टैक्सी और कैब कंपनियों को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्री के साथ काम की अनुमति दी गई थी.

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First published: May 17, 2020, 6:54 PM IST



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