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आधार और PAN होगा तभी मिलेगा TDS में कटौती का लाभ, यहां जानिए कैसे बचेगा आपका टैक्स – Aadhaar and PAN Card necessary for availing benefit of 25 percent cut in TDS and TCS | business – News in Hindi

आधार और PAN होगा तभी मिलेगा TDS में कटौती का लाभ, यहां जानिए कैसे बचेगा आपका टैक्स

पैन व आधार होने पर ही मिलेगा टीडीएस में 25 फीसदी कटौती का लाभ

आर्थिक पैकेज में TDS और TCS में 25 फीसदी की कटौती के ऐलान के बाद CBDT ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. CBDT ने स्पष्ट किया है कि इस कटौती का लाभ लेने के लिए आधार और पैन कार्ड होना अनिवार्य होगा.

नई दिल्ली. अगर आपके पास पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) नहीं तो आपको टैक्स छूट की राहत नहीं मिल सकेगी. CBDT ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) में नई कटौती का लाभ लेना है तो इसके लिए आधार और पैन देना अनिवार्य होगा. दो दिन पहले ही वित्त मंत्री​ निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आर्थिक पैकेज (Economic Package) के ऐलान के दौरान TDS और TCS में कटौती की घोषणा की थीं.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर इन दोनों डॉक्युमेंट्स के बिना TD और TCS में कटौती का लाभ नहीं मिल सकेगा.

नॉन-सैलरीड पेमेंट पर होगा लागू
20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के ऐलान के दौरान केंद्र सरकार ने TDS और TCS की दरों में ​अलग-अलग लेनदेन पर 25 फीसदी की कटौती का ऐलान किया था. हालांकि, यह नॉन-सैलरीड पेमेंट (Non-Salaried Payments) पर ही लागू किया गया है. सरकार ने बताया कि इसका लाभ 31 मार्च 2021 तक उठाया जा सकता है.यह भी पढ़ें: आत्मनिर्भर भारत योजना से कैसे सुधरेगी इकोनॉमी? डिटेल में पढ़िए सभी ऐलान

बैंकों 1 करोड़ रुपये निकालने पर नहीं होगा लागू
सरकार ने बताया कि इस कटौती के बाद लोगों के हाथ में 50,000 करोड़ रुपये ज्यादा की बचत होगी.​ केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय (Ajay Bhushan Pandey) ने बताया कि बैंकेों से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम निकालने पर 1 फीसदी TDS कटता रहेगा. इस तरह के लेनदेन पर TDS में कटौती का लाभ नहीं मिल सकेगा.

कब और कैसे बचेगा टैक्स
सरकार ने 23 विभिन्न मामलों के लिए TDS और 7 अन्य मामलों में TCS में 25 फीसदी तक की कटौती का ऐलान किया है. इसके बाद अब 10 लाख रुपये से ज्यादा की कीमत वाले वाहन पर अब 1 फीसदी के बजाए 0.75 फीसदी टीडीएस देना होगा. इसी प्रकार जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट पर टीडीएस 5 फीसदी से घटकर 3.75 फीसदी हो गया है. डिविडेंट और ब्याज के साथ अचल संपत्ति पर यह 10 फीसदी से घटकर 7.50 फीसदी हो गया है.

अगर आप 31 मार्च 2021 से पहले अचल संपत्ति की खरीद करते हैं तो इसपर आपको 1 फीसदी की जगह 0.75 फीसदी ही टीडीएस देना होगा. राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा पेमेंट पर टीडीएस अब 7.5 फीसदी हो जाएगा. इसके पहले यह 10 फीसदी था. म्यूचुअल फंड (MF) द्वारा यूनिटों की दोबारा खरीद पर TDS अब 15 फीसदी देना होगा जो पहले 20 फीसदी था.

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First published: May 17, 2020, 5:47 PM IST



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