Covid-19 2500 prisoners released from jails of Gujarat | कोविड-19: जेल में न फैले महामारी, इसलिए गुजरात ने रिहा किए 2500 कैदी | nation – News in Hindi
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोविड-19 को देखते हुए जेलों में ज्यादा भीड़भाड़ गंभीर चिंता का विषय है.
कैदियों को पैरोल, अंतरिम जमानत और अवकाश पर रिहा किया गया है ताकि जेलों में भीड़भाड़ कम की जा सके और कैदियों में कोरोना वायरस (Coronavirus) को फैलने से रोका जा सके.
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) के. एल. एन. राव ने कहा कि राज्य की विभिन्न जेलों में करीब 14 हजार कैदी थे. उन्होंने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों और उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं के मुताबिक हमने करीब 2500 कैदियों को रिहा कर दिया है.’ उन्होंने कहा कि इन कैदियों में से करीब एक हजार को अंतरिम जमानत पर, 800 को पैरोल पर और 700 को अवकाश पर रिहा किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था यह आदेश
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस वर्ष मार्च में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि सात वर्ष तक जेल की सजा भुगतने वाले कैदियों या विचाराधीन कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने पर विचार करें ताकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए जेलों में भीड़भाड़ कम की जा सके. शीर्ष अदालत ने कहा था कि कोविड-19 को देखते हुए जेलों में ज्यादा भीड़भाड़ गंभीर चिंता का विषय है.देशभर में कोरोना वायरस के मामले
देश में कुल 90,927 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं 2872 लोगों की मौत हो चुकी है. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में रविवार(17 मई) सुबह 8 बजे तक कुल 90,927 मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से 53,946 मरीजों का फिलहाल अस्पतालों में इलाज चल रहा है, वहीं 34,109 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं. देश में कोरोना से 2872 लोगों की मौत हो चुकी है.
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First published: May 17, 2020, 4:30 PM IST