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Lockdown 4.0 में किसको मिले छूट और किस पर लगे पाबंदी, CM केजरीवाल ने केंद्र को बताया… | delhi-cm-arvind-kejriwal-writes-to-pm-narendra-modi-on-lockdown 4.0 | delhi-ncr – News in Hindi

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के करीब 2 महीने बाद कई पाबंदियों में ढील देने पर विचार किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के ऐलान के बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र को लॉकडाउन-4 (Lockdown 4.0) की तैयारियों के तहत कुछ सुझाव भेजे हैं. इन सुझावों में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो और बस चलाने के अलावा कई अन्य सुझाव भी दिए हैं. हालांकि कई सुझावों के साथ शर्तें भी लगाई गई हैं, ताकि कोरोना के खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind kejriwal) ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि कंटेनमेंट जोन में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए. इस जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होने चाहिए.’ केजरीवाल ने कहा कि हमें लगता है कि लॉकडाउन में ढील देने से कोरोना के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी. ऐसे हालात से निपटने के लिए हमने अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एंबुलेंस, आईसीयू आदि की व्यवस्था कर ली है
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दिल्ली सरकार ने दिए हैं ये सुझावये बंद रहने चाहिए

– स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान. हालांकि 1 जून से एग्जाम और ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की इजाजत मिलनी चाहिए.
– होटल और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं पर पाबंदी हो.
– सिनेमाहॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहने चाहिए.
– सभी तरह की सामाजिक, राजनैतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, धार्मिक गैदरिंग पर पाबंदी हो.
– सभी धार्मिक स्थल बंद रहने चाहिए.
– नाई की दुकान, स्पा और सैलून बंद रहने चाहिए.

लोगों की सुरक्षा के लिए यह किया जाए
– गैर जरूरी चीजों के लिए लोगों की मूवमेंट रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बंद रहनी चाहिए (अभी यह शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक है).
– सभी जोन में 65 वर्ष से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे.

इनके लिए इजाजत की जरूरत नहीं, लेकिन शर्तें लागू
– सभी तरह के रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान और बेकरी (home delivery and take away only).
– सभी तरह के पार्क, प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. लेकिन जिस खेल में लोग एक दूसरे के करीब आते हों, उसकी इजाजत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रबंधन की तरफ से नहीं दी जाएगी.
– ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा की इजाजत होगी, लेकिन यह केवल एक सवारी बैठाएंगे.
– सभी तरह की टैक्सी को इजाजत होगी, लेकिन गाड़ी में केवल दो सवारी बैठाई जा सकेंगी. कारपूल या कार शेयरिंग की इजाजत नहीं होगी.
– बसों की इजाजत होगी, लेकिन एक समय में 20 यात्रियों से ज्यादा की इजाजत नहीं होगी. हर बस में दो मार्शल का होना अनिवार्य होगा, ताकि लोगों के चढ़ने-उतरने को व्यवस्थित किया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके.

मेट्रो के लिए शर्तें
– ऐसे लोग जो भारत सरकार या दिल्ली सरकार या इनसे जुड़े हुए किसी भी संस्थान में काम करते हैं, इनके लिए सुबह 7:30 से 10:30 और शाम को 5:30 से 8:30 बजे तक मेट्रो में चलने की इजाजत होगी.
– जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं और उनके पास डीएम या डीसीपी का दिया हुआ ई-पास है, वह सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मेट्रो में यात्रा कर सकते हैं.
– दिल्ली सरकार एक हफ्ते तक ऐसी व्यवस्था चलाने के बाद इसकी समीक्षा करेगी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को यह सुनिश्चित करना होगा.
– एंट्री गेट, प्लेटफॉर्म और कोच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, कोच के अंदर एक सीट छोड़कर बैठने की इजाजत होगी.
– मेट्रो स्टेशन और कोच का नियमित अंतराल पर सैनेटाइजेशन किया जाए.
– टिकट रहित या स्मार्ट कार्ड आधारित यात्रा की ही इजाजत होगी.

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