महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने रुकवाया बाल विवाह
महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने रुकवाया बाल विवाह
कवर्धा, सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-
पुलिस विभाग डायल 112 एक्के नब्बर सब्बो बर में सूचना मिला कि ग्राम खुटू थाना कवर्धा में नाबालिक की विवाह सम्पन्न कराने की तैयारी की गई है, जानकारी मिलते हि जिला प्रशासन के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई एवं महिला सेल पुलिस द्वारा तत्काल टीम बनाकर मौके पर (विवाह स्थल) पहुंचे जहां पहले से ही बारात पहुंच चुकी थी बाल विवाह रोकथाम दल द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए बालिका एवं बालक के आयु संबंधित दस्तावेजां शैक्षणिक अंकसूची, आधार कार्ड आदि की सूक्ष्म जांच की गई। शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर बालिका की आयु 18 वर्ष 8 माह तथा बालक की आयु 20 वर्ष 10 माह 19 दिन पाया गया, जो कि विवाह प्रतिषेध अधिनिमय 2006 के प्रावधानों के अनुसार बालिका की उम्र विवाह योग्य है किन्तु बालक विवाह योग्य आयु 21 वर्ष होने मे 1 माह 13 दिन कम पाया गया। जिस पर बाल विवाह रोकथाम टीम ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानां के तहत् कार्यवाही करते हुए तत्काल विवाह स्थगित कराया।
बाल विवाह रोकथाम दल द्वारा वर व वधु दोनो पक्षों को बताया कि शासन ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित किया है। बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई ही नही अपितु कानूनन अपराध भी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधू के माता पिता, सगे संबंधी, बाराती यहॉ तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रूपये तक हो सकता है काफी देर तक समझाईस देने के बाद बालक के पिता ने मौके पर उपस्थित जनों के समक्ष विवाह स्थागित करने तथा बरात वापस ले जाने घोषणा किया जिस पर बालिका पिता एवं उनके परिवार जनों ने भी समर्थन दिया। साथ ही यह भी बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाओ के लिये सामाजिक दूरी मास्क का उपयोग हैण्डवास एवं सभी सुरक्षा उपायों का पालन करना अतिआवश्यक है।
बाल विवाह रोकथाम के दौरान मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग से सत्यनारायण राठौर जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमति विवेका हैरिश बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी श्रीमति उषा मिश्रा पर्यवेक्ष श्रीमति नितिन किशोरी वर्मा आउटरिच वर्कर महिला सेल व पुलिस विभाग से प्रधान आरक्षक राजकुमार चंद्रवंशी आरक्षक ज्योति मरकाम आरक्षक रीना शर्मा डायल 112 के पेन्थर टीम से आकाश सिंह राजपुत, मां कुक्दूश खान ग्राम पंचायत संरपंच कोटवार व ग्रामीण जन उपस्थित रहे।
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