हवाई यात्रा के नए नियम: ले जा सकते हैं 350 मिली सेनेटाइजर, बोर्डिंग पास पर भी नहीं लगेगी सील | Special Domestic Flights- 350 ml sanitizer and boarding pass will not be sealed | nation – News in Hindi


हवाई यात्रा के नियम
हवाई यात्रा के दौरान एयरपोर्ट (Airport) पर सीआईएसएफ (CISF) के कर्मी विमान में चढ़ने से पहले जांच के दौरान किसी भी यात्री के बोर्डिंग पास पर अब सील नहीं लगाएंगे.
बीसीएएस ने जारी किए दो आदेश
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने अपने पहले आदेश में कहा कि CISF के कर्मी यात्रियों के बोर्डिंग पास पर सील नहीं लगाएंगे. क्योंकि अबतक CISF के 13 से अधिक ऐसे कर्मी कोविड-19 (Covid-19) संक्रमित पाये गये हैं जो दिल्ली, मुम्बई और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तैनात थे. बीसीएएस ने कहा कि यह आदेश संक्रमण को फ़ैलने से रोकने के लिए जारी किया गया है. क्योंकि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये तेजी से फ़ैल रहा है जिसके कारण सेना के कई जवान संक्रमित हो चुके हैं.
दूसरे आदेश में यह कहा गया है विमान में सवार हो रहे यात्रियों को अपने हैंड बैग में या व्यक्तिगत रूप से अपने साथ 350 मिलीलीटर तक तरल हैंड सेनेटाइजर ले जाने दिया जाएगा. आम तौर पर 100 मिलीलीटर से अधिक तरल पदार्थ यात्रियों के हैंड बैग में ले जाने की इजाजत नहीं है.19 मई से 2 जून के बीच स्पेशल डोमेस्टिक फ्लाइट्स
लगभग 50 दिन के लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेल सेवाएं शुरू कर दी गई हैं.इसके बाद अब सरकार जल्द ही फ्लाइट सेवा भी शुरू करने जा रही है. खबर है कि रेलवे की तरह की लोगों को घर पहुंचाने के लिए एअर इंडिया 19 मई से 2 जून के बीच स्पेशल डोमेस्टिक फ्लाइट्स की शुरुआत करने जा रही है. इनमें से ज्यादातर फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु से होंगी.
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First published: May 14, 2020, 8:36 AM IST