सरकार की इस स्कीम में पैसा लगाने पर मिल सकती है 20 हजार मंथली पेंशन और 45 लाख रुपये!-National Pension Scheme NPS Features Advantages know how to get 20000 rupees pension and 45 lac rupees | money-making-tips – News in Hindi
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पहले तो आपको बता दें कि पेटीएम मनी (Paytm Money) ने अपने ऐप पर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को एड कर दिया है. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) से इसकी मंजूरी मिलने के बाद पेटीएम मनी ने NPS को अपने ऐप पर शामिल किया है.
Paytm Money के जरिए अब NPS में और आसानी से और जल्दी निवेश किया जा सकेगा. कंपनी के बयान के मुताबिक, इस नए फीचर से निवेशकों को लाभ होने की उम्मीद है. उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करने में मदद मिलने के साथ-साथ टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा.
ऐसे मिलेंगे 45 लाख रुपये – आपकी उम्र 30 साल है. वहीं, इसमें 5 हजार रुपये मंथली जमा करते हैं. 30 साल की उम्र से अगर योजना से जुड़ते हैं तो इसमें 60 साल की उम्र तक यानी 30 साल तक निवेश करना होगा.NPS में मंथली निवेश यानी 5000 रुपये (60,000 रु सालाना) होते है. 30 साल में कुल योगदान 18 लाख रुपये का होता है. निवेश पर अनुमानित रिटर्न 8 फीसदी होता है तो मेच्योरिटी पर कुल रकम 75,01,476 रुपये होती है.
अधिकतम टैक्स फ्री विद्ड्रॉल: 45,00,886 रुपये (मेच्योरिटी अमाउंट का 60%)
पेंशन के लिए अमाउंट: 30,00,590 रुपये.
अनुमानित एन्युटी रेट: 8%
60 की उम्र पर पेंशन: 20 हजार रुपये महीना. यहां हमने ऑनलाइन SBI पेंशन फंड कैलकुलेटर पर 40 फीसदी रकम से एन्युटी खरीदने पर कैलकुलेशन किया है.)
एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट होता है. इस कांट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में योजना में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है. यह रकम जितनी अधिक होगी, पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी. एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है और एनपीएस योजना की शेष राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है.
एन्युटी से निर्धारित होती हैं पेंशन- एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट होता है. इस कांट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में योजना में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है. यह रकम जितनी अधिक होगी, पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी.
NPS का कौन ले सकता है लाभ- नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 18 से 60 साल की उम्र के बीच का कोई भी वेतनभोगी जुड़ सकता है.
मैच्योरिटी से पहले आप ऐसे निकाल सकते हैं NPS से पैसा- नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में तीन स्थितियों में अंशदाता पैसे निकाल सकते हैं. पहला, रिटायरमेंट पर. दूसरा, अंशदाता की मौत हो जाने की स्थिति में. तीसरा, मैच्योरिटी से पहले ही पैसे निकाल लिए जाएं. आंशिक निकासी के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है.
एनपीएस सरकार-प्रायोजित पेंशन स्कीम है. इसे 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. 2009 में इसे सबके लिए खोल दिया गया. अपनी नौकरी के दौरान कर्मचारी इस स्कीम में अंशदान कर सकते हैं.
क्या है NPS- NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम आज देश में बचत का एक लोकप्रिय विकल्प है. 1 मई 2009 को यह निजी क्षेत्र या अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी शुरू किया गया है. इसमें 2ं करोड़ सब्सक्राइबर्स में से 44 लाख निजी क्षेत्र से जुड़े हैं. असल में यह पेंशन सेविंग स्कीम है जो भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है. सवाल उठता है कि एनपीएस के जरिए 60 हजार रुपये मंथली पेंशन के लिए किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं.
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