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आम लोगों को टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत, मार्च 2021 तक 25 फीसदी कम देना होगा ये टैक्स – TDS on non-salary income reduced by 25 percent last date for returns extended | business – News in Hindi

आम लोगों को टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत, मार्च 2021 तक 25 फीसदी कम देना होगा ये टैक्स

TDS भुगतान में 25 फीसदी छूट देने का ऐलान

वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Stimulus Package) के ऐलान के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बताया कि TDS में 25 फीसदी भुगतान में छूट दी जाएगी. इसे 14 मई से ही लागू कर दिया जाएगा.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने बुधवार को वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Stimulus Package) के तहत नॉन-सैलरीड इनकम पर लगने वाले TDS भुगतान में 25 फीसदी छूट देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इस कदम से टैक्सपेयर्स को पास ​अधिक फंड उपलब्ध हो सकेगा.

50 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा
निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘हमारा मानना है कि इससे 50,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी मिल सकेगी. इस छूट के नहीं मिलने से नॉन-सैलरीड इनकम पर लगने वाले टैक्स के जरिए उन्हें 50,000 करोड़ रुपये देना पड़ता.’

इन्हें मिलेगी राहतसरकार के इस कदम से कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट, प्रोफेशनल्स फीस, ब्याज, किराया, डिविडेंअ, कमिशन और ब्रोकरेज इनकम वाले लोगों को लाभ मिल सकेगा. टीडीएस दरों में यह कटौती कल यानी 14 मई से लागू कर दी जाएगी और पू​रे वित्त वर्ष के लिए लागू रहेगी.

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इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी बढ़ी
इसके अलााव टैक्स के मोर्चे पर सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत दी है. 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा. अभी Assessment Year 2020-21 के लिए 31 जुलाई 2020 रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद के चलते बाकी हैं वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती हैं. वहीं, मार्च 2021 तक TDS-TCS की दरों में 25 फीसदी की कटौती होगी.

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First published: May 13, 2020, 5:55 PM IST



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