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टैक्सपेयर्स को राहत! अब 30 नवंबर तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न- finance minister nirmala sitharaman presss conference file income tax return till 30 November 2020 | business – News in Hindi

टैक्सपेयर्स को राहत! अब 30 नवंबर तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया जाएगा. विवाद से विश्वास स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई.

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत दी है. आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया जाएगा. अभी Assessment Year 2020-21 के लिए 31 जुलाई 2020 रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद के चलते बाकी हैं वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती हैं. वहीं, मार्च 2021 तक TDS-TCS की दरों में 25 फीसदी की कटौती होगी.

मार्च 2020 तक टीडीएस में 25 फीसदी कटौती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कल से अगले साल तक टीडीएस और टीजीएस के लिए 25 प्रतिशत भुगतान में छूट दी जा रही है जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी. इससे 50 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा इनकम टैक्स में ट्रस्ट, एलएलपी को सभी पेंडिंग फंड तत्काल रूप से दिए जाएंगे.

 वित्त-वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 30 जून-

कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण की वजह से आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया. सामान्य तौर पर 31 मार्च ही रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है. दरअसल वित्त-वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और 31 मार्च अंतिम तारीख होती है. लेकिन इस बार कोरोना संकट को देखते हुए 3 महीने की मोहलत दी गई है.

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First published: May 13, 2020, 5:24 PM IST



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