छत्तीसगढ़

अंकित मूल्य से अधिक कीमत में नमक बेचने पर होगी कार्यवाही

 

सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-

 

अंकित मूल्य से अधिक कीमत में नमक बेचने पर होगी कार्यवाही
कांकेर नकम पैकेट मे अंकित मूल्य से अधिक मूल्य में विक्रय करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जिले में नमक खुदरा विक्रय के संबंध मे आदेश प्रसारित किया है, जिसके अनुसार नमक पैकेट में अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय नहीं किया जायेगा। ऐसे लूज नमक पैकेट जिनमें विक्रय मूल्य अंकित नहीं है, उसे अधिकतम 10 रूपये प्रतिकिलों की दर से विक्रय किया जायेगा।
उपरोक्त निर्धारित दर से अधिक दर पर नमक का विक्रय करते पाये जाने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

 

 

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