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COVID-19: गुजरात में कोरोना वायरस के मामले 394 बढ़कर 7797 हुए, 23 और मरीजों की मौत । COVID-19: Corona virus cases increased 394 to 7797 in Gujarat, 23 more patients died | nation – News in Hindi

COVID-19: गुजरात में कोरोना वायरस के मामले 394 बढ़कर 7797 हुए, 23 और मरीजों की मौत

पिछले सात दिनों के अंदर गुजरात में 24 घंटे मं सबसे कम मौतें हुई हैं (सांकेतिक फोटो)

प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) जयंती रवि ने बताया कि शुक्रवार शाम के बाद से 24 घंटे कोविड-19 (Covid-19) के 23 मरीजों (Patients) की मौत हो गई जो पिछले सात दिनों में 24 घंटे के अंदर मौत का सबसे कम आंकड़ा है.

अहमदाबाद. गुजरात (Gujarat) में शनिवार को और 394 व्यक्तियों के कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमित पाये जाने के बाद राज्य में इस महामारी (Pandemic) के मामले 7,797 हो गये तथा इस संक्रमण के 23 और मरीजों की मौत के साथ ही उसके चलते मरने वालों की संख्या 472 हो गयी.

प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) जयंती रवि ने बताया कि शुक्रवार शाम के बाद से 24 घंटे कोविड-19 (Covid-19) के 23 मरीजों (Patients) की मौत हो गयी जो पिछले सात दिनों में 24 घंटे के अंदर मौत का सबसे कम आंकड़ा है.

गुजरात में अब तक स्वस्थ्य हो चुके हैं 2091 मरीज, 219 को मिली अस्पतालों से छुट्टी
प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) जयंती रवि ने बताया कि कोरोना वायरस के 219 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गयी और इस तरह अबतक 2091 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं.राज्य में कोविड-19 के 5234 मरीज अब भी अस्पताल (Hospital) भर्ती हैं. अबतक 109650 लोगों का परीक्षण किया गया है.

अहमदाबाद और सूरत के बाद गांधीनगर में भी लागू किया जाएगा संपूर्ण लॉकडाउन
कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या और वायरस के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए, गांधीनगर (Gandhinagar) के क्लेक्टर ने शनिवार को कहा है कि गांधीनगर शहर और कलोल नगर निगम में अहमदाबाद (Ahmedabad) और सूरत जैसे ही संपूर्ण लॉकडाउन को लागू किया जाएगा.

यह संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश 9 मई को शाम 6 बजे से कलोल और रविवार को सवेरे 6 बजे से गांधीनगर में प्रभावी होगा.

गांधीनगर के कलेक्टर कुलदीप आर्य ने कहा, “करीब 10 दिनों से हम प्रसार को रोकने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि इसका एकमात्र उपलब्ध तरीका संपूर्ण लॉकडाउन ही है. कलोल नगर निगम इलाके में कल तक 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं. हम इन दोनों ही इलाकों में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर रहे हैं. इस दौरान केवल दूध की दुकानों और दवा की दुकानों और स्वास्थ्य इमरजेंसियों की ही इजाजत होगी. कोई भी अन्य दुकान 17 मई तक नहीं खुलेगी.”

इसे लेकर जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन कानून (Disaster Management Act) की धारा 34 और महामारी कानून, 1897 के नियमों के तहत एक नोटिफिकेशन जारी की है.

यह भी पढ़ें: कोरोना संकट में कैदियों की जमानत-पैरोल के लिए SC में याचिका दायर करेगी जमीयत

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First published: May 9, 2020, 10:52 PM IST



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