छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

कोर्ट से भिलाई स्टील प्लांट को झटका,कोर्ट ने किया कर्मी के बर्खास्तगी आदेश को स्थगित

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा अपने एक कर्मी को बर्खास्तगी मामले में कोर्ट से झटका मिला है। कोर्ट ने इस मामले में विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान कैट के प्रशासनिक सदस्य नवीन टंडन और न्यायायिक सदस्य रमेश सिंह ठाकुर ने उसे भिलाई इस्पात संयंत्र के आदेश को स्थगित कर दिया। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर ने वीसी के जरिये कैट ने पहिली सुनवाई के दौरान बीएसपी द्वारा जारी अपने कर्मी के बर्खास्तगी के आदेश को स्थगित कर दिया। भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मी संतोष कुमार भास्कर के बारे में किसी से बीएसपी में शिकायत की थी भास्कर ने जो महार जाति को अनुसूचित जाति में होने का जो नौकरी लगते समय प्रमााण पत्र दिया है वह फजी है, इस जाति प्रमाण पत्र के मामले में छग हाईकोर्ट ने हाईपावर कमेटी के निरस्त करने संबंधी पूर्व आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके बावजूद बीएसपी ने अपने नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत चाचिकर्ता को बर्खास्त कर दिया। शिकायत के बाद जांच के आधार पर मामला हाईपावर कमेटी भेज दिया गया। हाई पावर कमेटी ने इस मामले में सुनवाई के बाद जातिप्रमाण पत्र अवैध पाते हुए निरस्त कर दिया। उस आदेश को छग हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, हाईकोर्ट ने पूरे मामले में गौर करने के बाद हाई पॉवर कमेटी के आदेश पर रोक लगा दिया। इसके बावजूद भी बीएसपी प्रबंधन ने भाकर को सेवा से बर्खास्कर करने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने  अपने अधिवक्ता विजय कुमार त्रिपाठी के माध्यम से कैट में
इस मामले को ले जाया गया था।

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