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Supreme Court says states should consider online sales and home delivery of liquor| शराब की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की राज्यों को अहम सलाह, कहा- यह आम आदमी के प्रभावित कर रहा | nation – News in Hindi

शराब की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की राज्यों को अहम सलाह, कहा- यह आम आदमी के प्रभावित कर रहा

सुप्रीम कोर्ट

देश भर में शराब की दुकानों पर भीड़  को कम से कम भीड़ सुनिश्चित करने और सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए राज्यों को शराब की ‘ऑनलाइन बिक्री यानी होम डिलीवरी’ करनी चाहिए . राज्यों को यह सलाह सु्प्रीम कोर्ट ने दी है. अदालत ने इस मुद्दे पर एक दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि शराब की बिक्री कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान ‘आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती है.’

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस  संजय किशन कौल और जस्टिस  बीआर गवई ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की . शीर्ष अदालत की तीन जजों की बेंच ने याचिका पर  सुनवाई के दौरान कहा, ‘हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन राज्यों को सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए  होम डिलेवरी या अप्रत्यक्ष बिक्री पर विचार करना चाहिए.’

जस्टिस कौल ने कहा ‘होम डिलीवरी (शराब की) पर चर्चा चल रही है. आप हमसे क्या चाहते हैं.’

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First published: May 8, 2020, 2:24 PM IST



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