अब ATM की जगह अपने पड़ोस के दुकानदार से ले सकते हैं कैश, RBI ने जारी किए नए नियम – RBI released FAQs on Cash Withdrawals At POS Terminals Using debit credit Card UPI Questions Answered | business – News in Hindi

1. पीओएस टर्मिनल से कैश निकालने के लिए किस तरह के कार्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं?
इस सुविधा के तहत लोग अपने डेबिट कार्डों के जरिये कैश निकाल सकते हैं. बैंकों की ओर से जारी ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्डों से भी पैसे निकाले जा सकते हैं. हालांकि, इस सुविधा के तहत क्रेडिट कार्डों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये भी पीओएस टर्मिनल से पैसा निकाला जा सकता है. इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन खातों के साथ मिलने वाली ओवरड्राफ्ट फेसिलिटी से लिंक इलेक्ट्रॉनिक कार्डों का भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
2. इस सुविधा के लिए क्या चार्ज हैं?यह ट्रांजेक्शन की रकम का 1 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता है.
3. क्या दूसरे बैंक के लगाए गए पीओएस टर्मिनल से कैश निकाल सकते हैं?
हां. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको किस बैंक से कार्ड जारी हुआ है.
4. सुविधा के तहत क्या कैश निकालने की कोई सीमा है?
हां. सुविधा के तहत टियर 3 से 6 तक के शहरों में एक कार्ड से 2,000 रुपये तक की निकासी की जा सकती है. टियर 1 और 2 में कैश निकासी की सीमा प्रति कार्ड 1,000 रुपये है.
5. क्या रसीद मिलेगी?
हां. दुकानदार पीओएस टर्मिनल से जनरेट हुई रसीद आपको देंगे.
6. क्या यह सुविधा सभी मर्चेंट इस्टैबलिशमेंट में मिलती है? मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी दुकानदार के पास यह सुविधा उपलब्ध है कि नहीं?
पहले सवाल का जवाब है नहीं. यानी सभी मर्चेंट इस्टैबलिशमेंट में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है. यह सुविधा केवल उन्हीं दुकानदार के पास है जिन्हें बैंक ने सोचने-समझने के बाद इसकी इजाजत दी है. ऐसे दुकानदार को इस सुविधा के बारे में साफ तरह से लिखना है. अगर इसके लिए कोई चार्ज है तो वह भी बताना है.
7. क्या एक्वायरर बैंक को यह सुविधा देने के लिए आरबीआई की अनुमति लेने की जरूरत है?
नहीं. स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों को छोड़कर एक्वायरर बैंक (बैंक जो पीओएस टर्मिनल लगाता है) अपने बोर्ड की मंजूरी के आधार पर पीओएस टर्मिनल पर कैश निकासी की सुविधा दे सकता है. क्षेत्रीय स्थानीय बैंकों को इस सुविधा को देने के लिए आरबीआई की मंजूरी की जरूरत होगी.
8. इस सुविधा के बारे में और जानकारी कहां से मिल सकती है?
इस सुविधा के बारे में अधिक जानकारी आरबीआई की ओर से जारी निम्नलिखित सर्कुलर से मिल सकती है – DPSS.CO.PD.No.147/02.14.003/2009-10 dated July 22, 2009, DPSS.CO.PD.No.563/02.14.003/2013-14 dated September 5, 2013, DPSS.CO.PD.No.449/02.14.003/2015-16 dated August 27, 2015, DPSS.CO.PD.No.501/02.14.003/2019-20 dated August 29, 2019 और DPSS.CO.PD.No.1465/02.14.003/2019-20 dated January 31, 2020
9. क्या इस सुविधा का फायदा लेने वाले को दुकान से कोई वस्तु/सेवा खरीदना अनिवार्य है?
नहीं. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कार्डहोल्डर कोई खरीदारी करता है या नहीं.
10. सुविधा के बारे में शिकायत कहां की जा सकती है?
कार्ड जारी करने वाले बैंक के पास आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर तय समय में कार्ड जारी करने वाला बैंक जवाब नहीं देता है या उसके जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं.