Uncategorized

कोंडागांव: अमानक मिठाइयों एवं खादय पदार्थों की बिक्री पर लगया गया जुर्माना

कोण्डागांव । जिले मे गुणवत्ताहीन खाद्य सामग्री बेचने वालो पर प्रशासनिक शिंकजा तेजी से बढ़ायां जायेगा। इस क्रम मे आम जनता को गुणवत्तायुक्त सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध खाद्य औषधि प्रशासन विभाग द्वारा उच्च कार्यालय के निर्देश एंव जिला कलेक्टर नीलकण्ठ टीकाम के आदेश पर कार्य करते हुए स्थानीय व्यापारियो से खाद्य सामग्रियो के गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमुना संकलित किया गया था, जो प्रयोगशाला मे जांच के उपरान्त अमानक पाये गये। इसके चलते खाद्य सामग्रियो के विक्रेताओं पर प्रकरण पंजीबद्ध करके एडीएम कोर्ट मे अभियोजन दायर किया गया था। इस संबंध मे कोर्ट द्वारा कार्यवाही करते हुए संजय स्वीट्स के संचालक श्री नरपत सिंह पर 5000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। साथ ही एक अन्य प्रकरण मे साबूदाना खाद्य सामग्री के मिथ्या छाप पाये जाने पर शंकर ड्रायफ्रूट्स एंव रायपुर नाक किराना दुकान संचालक संमीर गुप्ता पर 5000-5000 का अर्थदण्ड लगाते हुए चेतावनी दी गई। ज्ञात हो कि जिले मे इस तरह कुल 31 प्रकरणो मे दिनांक 3.10.2015 से अब तक कुल 2,83,000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया जा चुका है। इस तरह कुछ अन्य प्रकरण एडीएम व सीजीएफ कोर्ट मे विचाराधीन है।

सबका संदेस ब्यूरो, कोंडागांव 9425598008

राजीव गुप्ता

Rajeev kumar Gupta District beuro had Dist- Kondagaon Mobile.. 9425598008

Related Articles

Back to top button