देश दुनिया

COVID-19 से कैदियों को मिला फायदा, पंजाब ने पेरोल बढ़ाने-अंतरिम जमानत देने का किया फैसला । Decongestion of Jails: Prisoners Make Most of Covid-19 as Punjab Decides to Extend Paroles, Interim Bail | nation – News in Hindi

COVID-19 से कैदियों को मिला फायदा, पंजाब ने पेरोल बढ़ाने-अंतरिम जमानत देने का किया फैसला

पंजाब में 6 हजार कैदी इसका फायदा उठा चुके हैं (सांकेतिक फोटो)

जिन कैदियों को गंभीर बीमारियां (chronic diseases) है, उन्हें 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत (interim bail) या पैरोल की अनुमति होगी. अब तक 6 हजार कैदियों (inmates) को इस फैसले से फायदा मिला है.

चंडीगढ़. पंजाब (Punjab) की जेलों में भीड़ घटाने के लिए राज्य सरकार ने कैदियों (Prisoners) की पैरोल बढ़ाने, साथ ही साथ जिनके मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत (interim bail) देने का फैसला किया है.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High court) की एक कमेटी ने गैर गंभीर प्रकृति की बड़ी चोट पहुंचाने के मामलों के साथ ही साथ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) अधिनियम के तहत आने वाले मामलों में कैदियों को यह राहत प्रदान की है.

पंजाब की जेलों से पहले छोटे गए 3000 कैदियों के वापस आने की चुनौती सामने
गंभीर बीमारियों से पीड़ित इन कैदियों को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत या पैरोल (Parole) की अनुमति होगी. अब तक 6 हजार कैदियों को इस फैसले से फायदा हुआ है.कमेटी ने पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पोरेरी रिलीज) एक्ट, 1962 (Punjab Good Conduct Prisoners Act) में संशोधन किए जाने के सुझाव भी दिये हैं.

COVID-19 के प्रसार के चलते सरकार को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस दौरान 3000 ऐसे कैदी जिन्हें पहले जमानत पर बाहर भेजा गया था वे जल्द ही राज्य की अलग-अलग जेलों में लौटने वाले हैं. यह कदम अगले 6 और हफ्तों या फिर अगले आदेश तक के लिए उठाया जाएगा.

एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1987 के अंतर्गत कैदियों की सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला
इस तरह इसे बढ़ाए जाने के बाद जेल अधीक्षक पैरोल को केवल AGDP जेलों से इसके लिए अनुमति मिलने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं.

यह फैसला एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1987 (Epidemic Disease Act, 1987) के अंतर्गत लिया गया है ताकि जेल के कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

राज्य के जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि जो कैदी जमानत पर बाहर हैं उन्हें धीरे-धीरे फिर से जेलों में वापस लाया जाए और वह भी छोटे-छोटे समूहों में ताकि ऐसा करने से पहले उनकी कोरोना वायरस (Coronavirus) के लिए अच्छी तरह से स्क्रीनिंग की जा सके.

यह भी पढ़ें: कैदी ने कहा- कोरोना से हो गया डिप्रेशन, पैरोल दे दो, शादी के लिए लड़की खोजूंगा

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए देश से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.


First published: May 6, 2020, 8:45 PM IST



Source link

Related Articles

Back to top button