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जिले वकीलों की आर्थिक स्थिति पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जल्द मिलेगी आर्थिक.

जिले वकीलों की आर्थिक स्थिति पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जल्द मिलेगी आर्थिक

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वकीलों की आर्थिक स्थिति पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जल्द मिलेगी आर्थिक मदद… अब अगली सुनवाई
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकीलों की आर्थिक स्थिति में मदद को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय एस अग्रवाल एवं जस्टिस आरसीएस सामंत की डिवीजन बेंच में याचिकाकर्ता राजेश केशरवानी ने अपने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से एवं आनंद मोहन तिवारी की

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकीलों की आर्थिक स्थिति में मदद को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय एस अग्रवाल एवं जस्टिस आरसीएस सामंत की डिवीजन बेंच में याचिकाकर्ता राजेश केशरवानी ने अपने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से एवं आनंद मोहन तिवारी की बतौर उपस्थित में सुनवाई हुई। न्यायालय ने राज्य विधि परिषद के वकील और राज्य सरकार के वकील से पूछा की पिछले आर्डर के अनुसार क्या योजना है और कोई भी जवाब अभी तक नहीं दिया है, और बेंच ने कहा की मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की अधिवक्ता कल्याण अधिनियम 1982 एक ही है, और मध्यप्रदेश ने 5 मई को मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता (प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थिति )योजना 2020 बनाकर लागु कर दिया है।
राज्य की ट्रस्टी कमिटी और स्टेट बार कौंसिल ऐसे ही योजना क्यों नहीं बना पा रही है, तब महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने बताया की ट्रस्टी कमिटी जिसमे विधि मंत्री चैयरमेन है, उनकी अध्यक्षता मे बैठक हुई है और शीघ्र ही वकीलों के कल्याण के लिए योजना बनाने का कार्य हो रहा है। बार कौंसिल को प्रस्ताव योजना बनाने की देनी होंगी। यह कार्य 2 सफ्ताह मे पूरा हो जायेगा। स्टेट बार कौंसिल ने बताया की 2500 आवेदन वकीलों से आर्थिक मदद की मांग वाली प्राप्त हुई है, जिसे छटनी का कार्य छल रहा है, शीघ्र राशि वितरित की जाएगी, जो की करीब 45 लाख रूपये है, बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया की तरफ से बताया गया की कार्पस फण्ड से 20 प्रतिशत की राशि शीग्र दी जाएगी, कोर्ट ने सारे कार्यों को शीघ्रता से करने को कहा है.. और अगली सुनवाई मे रिपोर्ट पेश करने को कहा है और योजना भी मध्यप्रदेश की तरह शीघ्र जारी करने कहा है। महाधिवक्ता ने कहा की इसी पर कार्य जारी है. अगली सुनवाई तक सभी वकीलों को मदद दी जा चुकी होंगी। अगली सुनवाई 25 मई को रखी गयी

 

 

 

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