Ghatarani Gang Rape Case: घटारानी सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जंगल में दिया था वारदात को अंजाम

रायपुर: Ghatarani Gang Rape Case: गरियाबंद जिले के चर्चित घटारानी जंगल सामूहिक दुष्कर्म मामले में एस्ट्रोसिटिज के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2023 में एक युवती अपने परिजन के साथ घूमने गई थी। वहां आरोपी महेंद्र सिन्हा और राजू यादव ने जंगल में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने पहले युवक से मारपीट की और फिर युवती से लूटपाट कर उसे धमकाते हुए जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया था।
जेल में बंद है दोनों आरोपी
Ghatarani Gang Rape Case: पीड़िता की शिकायत पर फिंगेश्वर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारियों ने पुख्ता साक्ष्य जुटाए और कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।