प्रवासी मजदूरों से किराया वसूलने पर दी गई याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार उठा रही है कदम-On Issue Of Migrant Workers Being Charged For Moving Back Home supreme court says govt is taking necceary step | nation – News in Hindi


सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गयी कि लॉकडाउन की वजह से रास्तों में फंसे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेलवे और राज्यों को उनकी मुफ्त यात्रा का बंदोबस्त करना चाहिए
क्या थी दलील
याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि मजदूरों के लिए 15 फीसदी किराया देना भी मुश्किल चुनौती है. कई लोगों से हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट भी मांगे जा रहे हैं जो कि गलत है. भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रवासी मजदूरों को लाने-ले जाने के तरीके और साधन उपलब्ध कराने चाहिए. सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए तुषार मेहता ने कहा कि सरकार नियमों के हिसाब से अपना काम कर रही है. इस केस की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल, अशोक भूषण और बीआर गवई कर रहे थे.
क्या थी मांग?सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गयी कि लॉकडाउन की वजह से रास्तों में फंसे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेलवे और राज्यों को उनकी मुफ्त यात्रा का बंदोबस्त करना चाहिए. साथ ही उनसे कोई किराया नहीं वसूल जाए क्योंकि ये उनकी गलती का नतीजा नहीं है.
मुफ्त यात्रा की मांग
ये याचिका आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व प्रभारी निदेशक जगदीप एस छोकर और वकील गौरव जैन ने दायक की थी. इसमें दलील दी गयी है कि इन कामगारों से अपने पैतृक गांव तक जाने के लिए ट्रेन और बसों का किराया नहीं लिया जाना चाहिए. हलफनामे में कहा गया है कि इन मजदूरों को ट्रेन के भाड़े के रूप में 800 रुपये तक देना पड़ रहा है जो पूरी तरह अनुचित है. इसमें इन कामगारों की कोई गलती नही है और इनके पास पैसा भी नहीं है, इसलिए रेलवे और राज्यों को इन्हें पहुंचाने के लिए मुफ्त यात्रा के इंतजाम करने चाहिए.
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First published: May 5, 2020, 1:19 PM IST