व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को संचालन की अनुमति!

कांकेर सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को संचालन की अनुमति!
छत्तीशगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशो के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान द्वारा कांकेर जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है, जो निम्नानुसार है-
सप्ताह में केवल 03 दिवस खुलने वाले दुकान एवं प्रतिष्ठान
(समय प्रातः 10 से सायं 04 बजे तक)
सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार-बर्तन दुकान, फर्नीचर दुकान, फोटो स्टूडियो, प्रिंटींग प्रेस, फ्लैक्स एवं मोबाईल शॉप (रिचार्ज एवं विक्रय की अनुमति होगी)।
मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार-कपड़ा दुकान, जुता एवं चप्पल दुकान, ज्वेलर्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर, मनीहारी (प्रोव्हिजन स्टोर्स) एवं फैंसी स्टोर्स।
प्रत्येक दिवस खुलने वाली दुकानें
( समय प्रातः 08 बजे से सायं 04 बजे तक)
सब्जी, फल, अनाज, डेली नीड्स, खाद्यान्न, किराना दुकान (सभी प्रकार), कृषि संबंधित मषीनरी, स्पेयर पार्ट विक्रय एवं मरम्मत, छात्रों के लिए षैक्षणिक किताबों की दुकान, पषुआहार एवं खाद उर्वरक, कीटनाषक एवं बीज विक्रय, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय, निर्माण संबंधी हार्डवेयर, ऑप्टीकल्स (चष्मा), सायकल (विक्रय, रिपेरिंग) दुपहिया एवं चारपहिया वाहनों के पंचर, रपेयर, स्प्रेयर पार्टस, आटा मिल, दाल मिल, फोटो कॉपियर, स्टेशनरी की दुकान, बिजली के पंखे, कुलर एवं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीकल्स सामग्री की विक्रय तथा मरम्मत, दर्जी दुकान (टेलरिंग शॉप), खाद्य पदार्थ विक्रय के छोटे दुकान एवं होटलों के संचालन में सामाजिक दूरी के साथ टेक अवे सिस्टम आधार पर किया जा सकेगा। होटल में बैठाकर खाना खिलाने या नास्ता कराने की अनुमति नहीं होगी। दुकानदारों को वैध गुमाश्ता लाइसेंस की प्रति अपने दुकान के सामने चस्पा करना होगा।
मिस्त्री, बढ़ाई प्लम्बर, इलेक्ट्रीषियन, मोटर मैकेनिक की सेवाओं अनुमति दी गई है। इसी प्रकार पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी एवं मेडीकल दुकान, प्रतिष्ठान के अतिरिक्त, लॉकडाउन के दौरान छुट प्राप्त अन्य समस्त दुकान एवं प्रतिष्ठानों को प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। सभी सेलून, ब्यूटी पार्लर के संचालन की अनुमति दी गई है, किन्तु उन्हें कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी एडवायजरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सभी पंजीकृत प्रतिष्ठान (निजी एवं व्यवसायिक) को 50 प्रतिषत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ उक्त दुकानों के परिचालन की अनुमति दी गई है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पान, गुटखा एवं तम्बाकु, सभी मॉल, सामुदायिक भवन, सामाजिक भवन, वैवाहिक भवन का उपयोग एवं परिचालन प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार चाट, गुपचुप ठेला, आईसक्रीम ठेला एवं फास्ट फूड ठेला का संचालन भी प्रतिबंधित होगा।
कलेक्टर एव जिला दण्डाधिकारी श्री चौहान ने कहा कि जिले में किसी भी स्थान पर दुकान संचालन एवं अन्य गतिविधियों के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिले में धारा 144 प्रभावषील है। महामारी अधिनियम के तहत् हर कार्यवाही को अंजाम देने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है तथा न्यूनतम 01 मीटर की सामाजिक दूरी के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए सोषल डिस्टेंसिंग हेतु 01-01 मीटर के अंतर पर मार्किंग किया जाए। मार्किग के बगैर दुकानों का संचालन न किया जाए। संबंधित दुकानदार द्वारा मार्किग किया जाकर सोषल डिस्टेंसिंग से क्रय-विक्रय की कार्यवाही की जाए। दुकानों के सामने परिसर मे 01-01 मीटर की दूरी पर गोला बनाकर मार्किंग करने की जिम्मेदारी दुकान संचालक की होगी। समस्त दुकानों एवं प्रतिष्ठानों मे दुकानदार, कर्मचारी एवं ग्राहक सभी को मास्क अथवा कपड़े से मुंह एवं नाक को ढंकना अनिवार्य होगा। बिना मास्क लगाये ग्राहक को दुकानदार सामाग्री विक्रय नहीं करेंगे। दुकान में सेनेटाइजर एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं। मास्क का उपयोग नहीं करना सोषल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, हाथ धुलाई की व्यवस्था न होना, निर्धारित मानक से अधिक कर्मचारियों का उपस्थित होना, इस आदेष का उल्लघंन मानते हुए संबंधित के विरूध्द अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। प्रथम उल्लंघन पर 5 सौ रूपयें अर्थदण्ड तथा द्वितीय उल्लंघन पर 2000 रूपये अर्थदण्ड से अधिरोपित किया जायेगा, इसके पष्चात् भी उल्लंघन पाया जाता है, तो दुकान बंद करने हेतु कार्यवाही की जायेगी। इसलिए षर्तों के अधीन ही दुकानों का संचालन करने के लिए कहा गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान ने अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों में समस्त प्रकार के कार्यों में सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना होगा, पालन नहीं किए जाने पर अधिकतम 100 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है, सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाए जाने पर अधिकतम 100 रूपए अर्थदण्ड लिया जायेगा। दुकानों, प्रतिष्ठान के सामने सार्वजनिक आवागमन के मार्ग पर कोई भी ग्राहक अपने वाहन नहीं रखेंगे, यह जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। सभी दुकानदार यह सुनिष्चित करे कि सामग्री लोडिंग-अनलोडिंग अपने दुकान की परिधि के भीतर होगी, यह कार्य सार्वजनिक आवागमन के मार्ग पर नहीं किया जायेगा। किसी भी स्थिति में, व्यायामषाला, तरणताल, सिनेमाघर, मॉल, सामाजिक समारोह के भवन वैवाहिक भवन, गार्डन, खेल मैदान एवं खेल से संबंधित क्षेत्र, बैठक व्यवस्था के साथ संचालित रेस्टोरेंट का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु आवष्यक निर्देष जैसे-फिजिकल डिस्टेंस, मास्क लगाना इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। निर्देषों की किसी भी प्रकार का अवहेलना किया जाना, पाये जाने की स्थिति में दुकानदार के विरूध्द प्रथमतः चालानी कार्यवाही की जायेगी तथा उसके बाद दुकान, प्रतिष्ठान को सील करने की कार्यवाही की जावेगी।
सभी प्रकार के सामानों के परिवहन मालवाहक वाहनो के माध्यम से परिवहन की अनुमति होगी ( वैध लायसेंसधारी 2 वाहन चालक एवं 1 क्लीनर)। इसके लिए पृथक से अनुमति की आवष्यकता नहीं होगी, किन्तु इनमे किसी भी प्रकार से मानव परिवहन वर्जित होगा। सभी प्रकार के ई-कामर्स कुरियर सर्विसेस, डोर टू डोर डिलीवरी की अनुमति होगी। जिला उत्तर बस्तर कांकेर के समस्त नगरीय क्षेत्रों के बाहर या ट्रॉसपोर्ट नगर के समीप चिन्हांकित भोजनालय-ढाबा को खोलने की अनुमति दी गई है। चिन्हित भोजनालय-ढाबा में भोजन प्राप्त करने की केवल पार्सल आधारित भोजनालय-ढाबा में रूक कर अथवा बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन के संबंध में शासन, प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
उपरोक्त आदेश का उल्लघंन किए जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 (1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
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