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COVID-19: बंगाल सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में दी बड़ी छूटें, शुरू की बस सर्विस, नाई की दुकानें । West Bengal government issues advisory for Lockdown 3 Permits bus services opens barber shops | nation – News in Hindi

COVID-19: बंगाल सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में दी बड़ी छूटें, शुरू की बस सर्विस, नाई की दुकानें

पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन में कई छूट देने का फैसला किया है (फाइल फोटो)

पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) की ओर से जारी पत्र में यह भी साफ किया गया है कि ये सारी छूटें केवल उन इलाकों में दी जाएंगी, जो कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) से बाहर हैं.

कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) ने लॉकडाउन 3.0 (Lockdown 3.0) को लागू करने के साथ ही जनता को कई बड़ी छूट देने का निर्णय भी किया है. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी किए पत्र (Letter) के मुताबिक 4 मई से ही ये प्रभावी हो जाएंगीं.

हालांकि सरकार (Government) की ओर से जारी पत्र में यह भी साफ किया गया है कि ये सारी छूटें (Ease) केवल उन इलाकों में दी जाएंगी, जो कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) से बाहर हैं.

सिर्फ 20 या बस की कुल क्षमता के 50% यात्री ही बैठा सकेंगे संचालक
सिर्फ ग्रीन जोन में जिले के अंदर चलने वाली बस सेवाओं (Bus Services) को सशर्त खोले जाने की अनुमति दे दी है. इस दौरान इन बसों में अधिकतम 20 यात्रियों को या बस की कुल क्षमता के 50%, इनमें से जो भी कम हो के साथ यात्रा की छूट होगी. बस में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा. बस में नियमित रूप से कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा.वहीं पड़ोस में स्थित अकेली दुकानों (Standalone Shops) को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खोले जाने की अनुमति दे दी गई है. इसके अलावा हार्डवेयर, लॉन्ड्री, मोबाइल-मोबाइल रिचार्ज, कपड़े, किताबें, स्टेशनरी, पेंट-वॉर्निश, बिजली का सामान, टायर-ट्यूब, गाड़ियों आदि की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है.

ग्रीन जोन में नाई की दुकानें खोले जाने की मिली अनुमति
वहीं चाय और पान की दुकानें भी सवेरे 10 से शाम 6 तक खुल सकेंगीं. लेकिन लोग यहां से चीजें सिर्फ घर ले जा सकेंगे. ग्रीन जोन में नाई की दुकानों (Barber Shops) को भी खोले जाने की अनुमति दे दी गई है.

ग्रीन और ऑरेंज जोन में खदानों में काम शुरू कर दिया गया है. इसके अलावा वहां से ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गयी है. इसी तरह ग्रामीण इलाकों में भी सभी तरह के निर्माण कार्यों की छूट दे दी गई है. शहरों में निर्माण कार्य के लिए पहले डीएम, कमिश्नर या केएमसी (KMC) से अनुमति लेनी होगी.

खुलेंगे प्राइवेट ऑफिस, सिर्फ 25% कर्मचारियों के साथ काम की होगी इजाजत
प्राइवेट ऑफिसों को 25% कर्मचारियों के साथ काम करने की छूट दे दी गई है लेकिन जिन बैंक, डाकघर (Post Office), राशन की दुकानों और अन्य दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी गई है, उनमें 7 से ज्यादा लोगों के एक साथ जुटने पर पाबंदी है.

प्राइवेट कारों (Private Cars) में ड्राइवर के अलावा दो सवारियों को बैठने की छूट दी गई है.

यह भी पढ़ें: लॉकडाउन 3.0: ये राज्य भी खोलेगा शराब की दुकानें, 7 मई से शुरू होगी बिक्री

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First published: May 4, 2020, 9:43 PM IST



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