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लॉकडाउन 3.0 आज से हुआ लागू, 10 पॉइंट्स में जानें क्या है नई छूट और कौन सी है बंदिशें – covid 19 lockdown third phase know whats allowed and which is prohibited | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. देशभर में कोरोना संक्रमितों (Coronavirus Cases) के मामले 42 हजार पार कर चुके हैं. कोरोना संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन के 40 दिन भी पूरे हो गए हैं. सोमवार से 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा फेज चलेगा. हालांकि, इस बार लॉकडाउन (Lockdown 3.0) में केंद्र सरकार की तरफ कई रियायतें भी दी गई हैं. केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत देशभर में कई आर्थिक गतिविधियों में छूट का ऐलान किया है. कुछ सेवाओं पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेंगी.

10 पॉइंट्स में समझिए लॉकडाउन 3.0 में आज से क्या-क्या छूट मिल रही है और क्या पाबंदियां:-

1. घर से बाहर जा रहे हैं तो शाम से पहले लौट आएं, क्योंकि शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आम लोगों का सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा. 65 साल से ऊपर बुजुर्ग, गर्भवती, कोई अन्य बीमारी, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में रहेंगे.

 2. स्कूल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स, सोशल, पॉलिटिकल, सांस्कृतिक जमावड़ा बंद रहेगा. होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे.

3. दिल्ली सरकार 4 मई से कुछ रियायतें देने जा रही है. इनमें सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे. जो जरूरी सेवाओं से संबंधित हैं, वहां 100 प्रतिशत लोग आएंगे. गैर-जरूरी सरकारी सेवाओं में डिप्टी सेक्रेट्री और 33 फीसदी स्टाफ आएगा. निजी संस्थान में भी 33 फीसदी स्टाफ आएगा.

4. स्टेशनरी, सभी तरह की स्टैंड-अलोन शॉप खुलेंगी. शराब की दुकानें खुलेंगी. जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां भी आज से खुल रही हैं. उनकी सप्लाई चेन भी चालू हो गई है. आईटी हार्डवेयर, ई-कॉमर्स में जरूरी सेवाएं रहेंगी.

5. पब्लिक ट्रैवल सिस्टम जैसे मेट्रो, बस, रेल, एयर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा सेवा फिलहाल बंद रहेंगी.

6. गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में स्टैंडअलोन शराब दुकानें खोली जा सकती हैं. करीब डेढ़ महीने बाद शराब की दुकानें खुल रही हैं. दिल्ली में इस समय करीब 96 कंटेनमेंट जोन हैं.

7. रेड जोन में डोमेस्टिक हेल्पर के आने के विषय पर रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को फैसला करना है. अगर आरडब्ल्यूए इजाजत देते हैं तो घरेलू सहायक/सहायिका और नियोक्ता को स्वास्थ्य से जुड़े नियमों का पालन करना होगा.

8. रेड जोन को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून खोले जाने की इजाजत होगी. साथ ही, ई-कॉमर्स कंपनियां भी गैर-आवश्यक वस्तुएं बेच सकती हैं.

9. कंटेनमेंट इलाके को छोड़ तीनों जोन में चार पहिया वाहन में चालक के अलावा दो यात्री, दोपहिया वाहन पर पीछे भी बैठने की इजाजत होगी.

 

10. वहीं, शादी में 50 लोगों को इजाजत और किसी की मौत होने पर 20 लोगों की जुटने की इजाजत दी गई है.

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