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COVID-19: देश में कोरोना के 35365 केस और 1152 मौतें, 2 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन | COVID 19 35365 cases of coronvirus and 1152 deaths in the country lockdown extended for 2 weeks | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. भारत में कोरोना वायरस संक्रमण (CoronaVirus) को काबू करने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि बढ़ाकर 17 मई तक कर दी गई है. इस दौरान आम लोगों के लिए हवाई यात्रा, ट्रेनों और अंतरराज्यीय बस यात्राओं पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

इसके अलावा, इस अवधि में शैक्षणिक संस्थान, थियेटर, मॉल, होटल और बार भी बंद रहेंगे. सरकार ने शुक्रवार को इस संबंध में घोषणा की. हालांकि इस अवधि में उन क्षेत्रों के भीतर लोगों की आवाजाही और विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों के लिए कुछ छूट दी गई है जहां कोविड-19 के सीमित मामले या कोई मामला नहीं है.

देशभर में 35000 से ज्‍यादा लोग संक्रमित
बंद का प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था, जिसे बाद में बढ़ा कर (15 अप्रैल से) तीन मई तक (दूसरा चरण) किया गया था. बंद को दो और सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. देशभर में 35,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं जिनमें से 1,100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1755 नए मामले सामने आए हैं. देश में कुल मामलों की संख्‍या बढ़कर 35365 हो गई है. पिछले 24 घंटे में देश में 564 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं. वहीं देश में अब कुल एक्टिव केस 25148 हैं. देश में कुल ठीक हो चुके मरीजों की संख्‍या 9064 है. देश में ठीक होने की दर बढ़कर 25.37 फीसदी हो गई है. वहीं देश में 24 घंटे में 77 लोगों की मौत हुई है. देश में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1152 हो गया है.

हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने चेताया है कि यह बंद देश की अर्थव्यस्था पर बहुत बुरा असर डाल रहा है. कई रेटिंग एजेंसियों ने मौजूदा वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट का अंदेशा जताया है. दिल्ली एवं मुंबई समेत सभी बड़े शहरी केंद्रों को ‘रेड जोन’ के तौर पर चिह्नित किया गया है, इसलिए इन शहरों में आवश्यक सेवाओं समेत पहले से प्राप्त अनुमति के अलावा अधिक छूट नहीं मिलेगी.

रेलवे ने शुरू की विशेष श्रमिक ट्रेनें
इस बीच, रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 25 मार्च से देश भर में लागू बंद के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों की वापसी के लिए शुक्रवार को विशेष ‘श्रमिक ट्रेनें’ शुरू की है.

सेना कोरोना योद्धाओं के प्रति जताएगी आभार: CDS रावत
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को कहा कि सशस्त्र बल ‘फ्लाई-पास्ट’ कर, कोविड-19 रोगियों के इलाज में जुटे अस्पतालों पर फूल बरसा कर और नौसेना के जहाजों को प्रकाशमान कर ‘कोरोना योद्धाओं’ के प्रति आभार जताएंगे. सेना के तीनों अंगों (थल सेना, वायुसेना और नौसेना) के प्रमुखों के साथ एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में जनरल रावत ने कहा कि कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिये राष्ट्र एकजुटता के साथ खड़ा है.

जनरल रावत ने कहा कि थल सेना लगभग प्रत्येक जिले में कुछ कोविड-19 अस्पताल के सामने माउंटेन बैंड का प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है कि कोरोना वायरस महामारी जैविक (बायोलॉजिकल) युद्ध का परिणाम है.

डोनाल्‍ड ट्रंप ने चीन पर लगाए ये आरोप
हालांकि, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनियाभर में लाखों लोगों की जान लेने वाले और अर्थव्यवस्थाओं को तबाह करने वाले कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर की एक विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला से हुई है.

ट्रंप की ये टिप्पणियां उनके अपने खुफिया समुदाय के गुरुवार को दिए सार्वजनिक बयान से अलग है जिसमें कहा गया है कि अभी उन्होंने यह पता नहीं लगाया गया है कोविड-19 संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से फैला या यह वुहान की किसी प्रयोगशाला में हुई किसी दुर्घटना का नतीजा है.

जब इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया और अमेरिका के विभिन्न राज्यों ने बंद में छूट देना शुरू कर दिया है, ऐसे में भारत ने बंद का तीसरा चरण लागू करने का फैसला किया है.

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 2 सप्‍ताह बढ़ाने की घोषणा की
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि देश में अंतर राज्यीय यात्रा, विमान एवं ट्रेन सेवाओं के निलंबित रहने के साथ ही बंद चार मई से अगले दो सप्ताह तक जारी रहेगा लेकिन क्षेत्रों को ‘रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन’ में वर्गीकृत कर कुछ गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने चार मई से दो हफ्तों की अवधि के लिये लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी किया है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि अब भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी. इन प्रतिबंधित गतिविधियों में विमान, रेल, मेट्रो और सड़कों से अंतर-राज्यीय आवाजाही, स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान, होटल एवं रेस्तरां सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और खेलकूद परिसर शामिल हैं.

जनता के लिए रहेगी ये रोक
आदेश के मुताबिक जनता के लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजन करने एवं एकत्र होने पर रोक रहेगी तथा धार्मिक या उपासना स्थल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की मंजूरी होगी. उसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति दी गयी है.

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान जोखिम के आधार पर जिलों को ‘रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन’ में वर्गीकृत कर गतिविधियों के नियमन के लिये नये दिशानिर्देश जारी किये हैं. बयान के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को साप्ताहिक आधार पर जिलों के जोनों में वर्गीकरण के बारे में जानकारी साझा करेगा.

रेड जोन में रहेगा ये प्रतिबंध
बयान के मुताबिक कोविड-19 रेड जोन के अंदर निषिद्ध क्षेत्र में देशभर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, जिलों के अंदर और जिलों के बीच बसों की आवाजाही, नाई की दुकान, सैलून, स्पा के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा.

रेडजोन में कुछ गतिविधियों को कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी गयी है जिनमें व्यक्तियों एवं वाहनों की सीमित गतिविधियां शामिल हैं. चार पहिये वाले वाहन में चालक के अलावा अधिकतम दो लोग और दोपहिया वाहन पर बस उसे चलाने वाला हो सकता है. विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में गतिविधियों को अनुमति दी गयी है.

शहरी क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ निर्माण गतिविधि को अनुमति दी गई
शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को अनुमति दी गयी है बशर्ते श्रमिक वहीं रहते हो और बाहर से नहीं आते हों. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी है. शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉलों, बाजारों और बाजार परिसरों को खुलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन कॉलोनियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी एवं गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा.

रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है. निजी कार्यालय एक तिहाई कर्मचारियों के साथ खुल सकते हैं . बाकी दो-तिहाई घर से काम कर सकते हैं. सभी सरकारी कार्यालयों में उपसचिव स्तर के ऊपर के शत प्रतिशत अधिकारी काम करेंगे और बाकी कर्मियों में बस एक-तिहाई कार्यालय आयेंगे.

रेड जोन में ज्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गयी है जिनमें प्रिंट एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं , निजी सुरक्षा आदि शामिल हैं. बयान के अनुसार ओरेंज जोन में रेडजोन की मान्य गतिविधियों के अलावा टैक्सियां, कैब एग्रीगेटर, की अनुमति होगी और उसमें एक चालक और बस एक सवारी होगी.

ग्रीन जोन में बसें चल सकेंगी
ग्रीन जोन में सीमित प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों को इजाजत होगी. बसें चल सकती है लेकिन उसमें महज 50 फीसद यात्री ही होंगे. इससे पहले दिन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है.

इन इलाकों में कोविड-19 मामलों की संख्या, मामलों के दोगुना होने की दर, जांच की क्षमता और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है. इस नए वर्गीकरण में मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे महानगर शहरों को रेड जोन में रखा गया है.

पुष्‍ट मामला न होने पर क्षेत्र को रखा जाएगा ग्रीन जोन
मंत्रालय ने कहा कि किसी भी क्षेत्र को ग्रीन जोन में तभी रखा जाएगा अगर वहां कोविड-19 का कोई पुष्ट मामला ना हो या पिछले 21 दिन में जिले में कोई मामला सामने ना आया हो. इस बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 2.22 करोड़ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के लिये आर्डर दिये गये है, जिनमें 1.43 करोड़ का निर्माण घरेलू विनिर्माता करेंगे. कोविड-19 से निपटने में इस्तेमाल होने वाले इन सुरक्षा उपकरणों का स्वेदश में ही उत्पादन करने को बढ़ावा देने की कोशिश के तहत यह कदम उठाया गया है.

देश में कोरोना वायरस के कारण 77 और लोगों के जान गंवाने के साथ ही शुक्रवार को इससे मरने वाले लोगों की संख्या 1,152 हो गई और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 35,565 हो गई.

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