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शराब और पान की दुकानें ग्रीन जोन वाले इलाकों में खुल सकेंगी, लेकिन यह होंगी बड़ी शर्तें | lockdown Liquor stores and paan shops will be allowed to function in green zones | nation – News in Hindi

शराब और पान की दुकानें ग्रीन जोन वाले इलाकों में खुल सकेंगी, लेकिन यह होंगी बड़ी शर्तें

गृह मंत्रालय ने ग्रीन जोन में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है.

लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान रेड औऱ ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें को छूट नहीं दी जाएगी. लेकिन ग्रीन जोन में शराब औऱ पान की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी.

नई दिल्‍ली. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने शुक्रवार को लॉकडाउन (Lockdown) को और दो हफ्तों के लिये बढ़ाने का फैसला किया है. यह चार मई से प्रभावी होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 (COVID-19) पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया. न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुलेंगी.

लॉकडाउन के दौरान रेड औऱ ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें को छूट नहीं दी जाएगी. लेकिन ग्रीन जोन में शराब औऱ पान की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. यहां पर लोगों को एक दूसरे से करीब 6 फिट (2 गज) की दूरी रखनी होगी. साथ ही एक शराब की दुकान में एक बार में पांच से ज्यादा लोग खड़े नहीं रह पाएंगे.

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First published: May 1, 2020, 7:55 PM IST



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