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विवाद से विश्वास टैक्स सेटलमेंट की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा सकती है सरकार- Modi Government may extend Vivad se Vishwas tax settlement deadline to 30 September | business – News in Hindi

'विवाद से विश्वास' स्कीम की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा सकती है सरकार

विवाद से विश्वास टैक्स सेटलमेंट की डेडलाइन बढ़ी

केंद्र सरकार डायरेक्ट टैक्स सेटलमेंट स्कीम ‘विवाद से विश्वास’ (Vivad se Vishwas) समय-सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा सकती है.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार डायरेक्ट टैक्स सेटलमेंट स्कीम ‘विवाद से विश्वास’ (Vivad se Vishwas) समय-सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा सकती है. इससे पहले, सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप को रोकने के देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) के चलते इस स्कीम की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ा दी थी. बता दें कि पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है.

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट मुताबिक, केंद्र सरकार अपने प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण स्कीम विवाद से विश्वास की डेडलाइन 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर सकती है. इसके पहले कहा गया था कि अगर टैक्स से जुड़ा कोई विवाद 31 मार्च के बाद और 30 जून के पहले सुलझाया जाता है तो 10 फीसदी की दर से जुर्माना लगेगा. हालांकि मनीकंट्रोल स्वतंत्र रुप से इस खबर की पुष्टि नहीं करता है.

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बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व विभाग को कोरोना आउटब्रेक के चलते कोई डिपॉजिट प्राप्त नहीं हुआ है. एक सूत्र ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि केंद्र सरकार करदाताओं को इस स्कीम का फायदा उठाने का पूरा मौका देना चाहती है. लेकिन कोरोना आउटब्रेक की वजह से कंपनियों का कारोबार ठप पड़ गया है और उनका कैश फ्लो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. जिसकी वजह इस साल की पहली तिमाही के अंत तक कारोबारी गतिविधियां पूरी तरह से शुरु होना मुश्किल नजर आ रही हैं.13.19 लाख करोड़ रुपये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य
बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 13.19 लाख करोड़ रुपये का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य रखा है जो पिछले साल की तुलना में 28 फीसदी ज्यादा है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यह स्कीम शतप्रतिशत सफल रहती है तो इससे सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है.

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First published: May 1, 2020, 1:10 PM IST



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