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आज से बदल गए हैं बैंक, रेलवे, एयरलाइंस और रसोई गैस से जुड़े कई नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना होगा असर? – from today May 1 these rules of banks ATMs railways airlines pension get changes know every detail | business – News in Hindi

आज से बदल गए हैं बैंक, रेलवे, PF, रसोई गैस से जुड़े कई नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना होगा असर?

आज से बदल गए हैं बैंक, रेलवे, PF से जुड़े कई नियम, जानिए आप पर कितना पड़ेगा असर

1 मई से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें बदली हैं. आइये आपको बताते हैं कि आज से आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा और ये असर आपकी जेब पर क्या असर डालेंगे..

नई दिल्ली. आज यानी 1 मई से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें बदली हैं. इसमें बैंक, ATM, रेलवे और एयरलाइन से जुड़े बदलाव शामिल हैं. इसमें कई चीजें आपके लिए सस्ती हुई हैं तो कई महंगी. कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश में अभी लॉकडाउन है. लिहाजा ट्रेन और एयरलाइन की सर्विस डिसरप्ट रहेगी. लेकिन इनसे जुड़े कुछ नियम भी आज से बदल गए हैं. आइये आपको बताते हैं कि आज से आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा और ये असर आपकी जेब पर क्या असर डालेंगे..

1 मई से क्या-क्या बदलेगा?

SBI के सेविंग्स अकाउंट कम मिलेगा इंटरेस्ट रेट 
SBI के सेविंग्स अकाउंट पर आज से आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा. बैंक 1 लाख रुपए तक के FD पर सालाना 3.05 फीसदी ब्याज देगा. जबकि 1 लाख रुपए से ज्यादा निवेश करने पर 3.25 फीसदी ब्याज मिलेगा. यह रेपो रेट से 2.75 फीसदी कम है. इससे पहले RBI ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती करके इसे 6.25 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर दिया. SBI पहला बैंक है जो एक्सटर्नल बेंचमार्क के आधार पर ब्याज दे रहा है.ये भी पढ़ें: EPFO ने किया अलर्ट! फोन या सोशल मीडिया पर दी ये जानकारी तो आप हो जाएंगे कंगाल

रसोई गैस का दाम हुआ सस्ता
देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (HPCL,BPCL, IOC) ने बिना-सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है. 14.2 किलोग्राम वाले गैर-सब्सिडाइज्‍ड एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्‍ली में 162.5 रुपये प्रति सिलेंडर सस्‍ते हुए हैं. अब नई कीमतें घटकर 581.50 रुपये पर आई गई है. वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 256 रुपये घटकर 1029.50 रुपये हो गया है.

PNB अकाउंट होल्डर्स के लिए क्या बदलेगा?
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) का डिजिटल वॉलेट 1 मई से काम नहीं करेगा. PNB के वो सभी ग्राहक जो इसका किट्टी वॉलेट सर्विस इस्तेमाल करते थे वो अब IMPS के जरिए वॉलेट का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या खर्च कर सकते हैं. PNB ने कहा है कि यूजर्स के वॉलेट में ज़ीरो बैलेंस होने पर ही वॉलेट अकाउंट बंद किया जाएगा. अगर बैलेंस नेट ज़ीरो नहीं है तो यूजर्स को वो पैसा खर्च करना होगा या ट्रांसफर करना होगा. ग्राहक अगर बैंक के साथ रजिस्टर अपना फोन नंबर बदलना चाहते हैं तो उन्हें पहले वॉलेट का पैसा खर्च करके उसे बंद करना होगा. यह जबतक नहीं होगा तब तक मोबाइल नंबर नहीं बदला जा सकता है.

पेंशनर्स को मिलेगा फुल पेंशन
एम्पलॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) मई से उनलोगों को फुल पेंशन देना शुरू करेगा जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम्युटेशन (Commutation) का विकल्प चुना था. कम्युटेशन से पेंशनर्स को यह विकल्प मिलता है कि वो रिटायरमेंट के समय अपने मंथली पेंशन को अपफ्रंट एकमुश्त पेंशन में बदल सके. फुल पेंशन को 15 साल बाद लागू किया गया है. सरकार ने इसे दोबारा शुरू करने के लिए फरवरी में नोटिफिकेशन जारी किया था. सरकार के इस कदम से 6.30 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. इससे सरकारी खजाने से 1500 करोड़ रुपए निकल जाएंगे.

ATM का कौन सा नियम बदला
कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए ATM के लिए भी आज से नया नियम लागू हो गया है. इसके मुताबिक, अब हर बार इस्तेमाल करने के बाद ATM को क्लीन किया जाएगा ताकि इनफेक्शन खत्म किया जा सके. इसकी शुरुआत गाजियाबाद और चेन्नई में हो गई है. जो इलाके हॉटस्पॉट हैं वहां हर दिन दो बार समूचे ATM की सफाई होगी. अगर सैनिटाइजेशन के इस नियम का पालन नहीं किया जाएगा तो ATM बंद कर दिया जाएगा.

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रेलवे के लिए क्या नियम बदला?
लॉकडाउन की वजह से अभी ट्रेन तो नहीं चल रही हैं लेकिन रेलवे ने कुछ नियम बदल दिए हैं. रेलवे की सर्विस शुरू होने पर ये नियम लागू होंगे. नए नियम के मुताबिक, रिजर्वेशन चार्ट बनने के 4 घंटे पहले तक पैसेंजर्स अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. मौजूदा नियम के मुताबिक पैसेंजर 24 घंटे पहले तक ही बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते थे. इसमें ध्यान देने वाली एक बात है कि अगर पैसेंजर बोर्डिंग स्टेशन बदल देता है और ट्रैवल नहीं करता है. इसके बाद अगर वो टिकट कैंसल कराता है तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

एयरलाइन के लिए क्या नियम बदला
1 मई से एयर इंडिया के पैसेंजर्स को टिकट कैंसल कराने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा. नए नियम के मुताबिक, बुकिंग के 24 घंटे के भीतर पैसेंजर टिकट कैंसल कराता है या कोई और बदलाव करता है तो उसे कोई शुल्क नहीं देना होगा.

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First published: May 1, 2020, 12:45 PM IST



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