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लॉकडाउन: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वकीलों की मदद के लिए अलग से फंड बनाने की जरूरत नहीं-Supreme court says lawyers dont need to have separate fund during lockdown | nation – News in Hindi

लॉकडाउन: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वकीलों की मदद के लिए अलग से फंड बनाने की जरूरत नहीं

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी कि हर तबका लॉकडाउन (Lockdown) के चलते दिक्कत में है. ऐसे में वो सिर्फ वकीलों के लिए कोई आदेश कैसे दे सकते हैं.

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में इन दिनों 3 मई तक लॉकडाउन लागू है. ऐसे में कई लोग फंसे हैं साथ ही वो काम नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में वकीलों की एक टीम बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची. इनकी मांग थी कि काम न होने से आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे वकीलों की मदद के लिए एक फंड बनाया जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मदद के लिए फंड बनाने का आदेश देने से मना कर दिया.

कोर्ट की दलील
सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी कि हर तबका दिक्कत में है. ऐसे में वो सिर्फ वकीलों के लिए कोई आदेश कैसे दे सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि वकीलों के हित देखने के लिए बार काउंसिल है. वह इस मसले पर विचार करे.

मास्क को डिस्पोज़ करने पर कोर्ट की रायवहीं सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने इस्तेमाल किए गए मास्क को सही तरीके से डिस्पोज़ करने की मांग की. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही दिशानिर्देश जारी कर चुका है. कोर्ट ने कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक इस मसले पर NGT पहले से सुनवाई कर रहा है. उसे ही ये मामला देखने दिया जाए.

लॉकडाउन में छूट
 गृह मंत्रालय ने इस बात के संकेत जरूर दिए हैं कि 3 मई के बाद ऑरेंज और ग्रीन जोन के कई इलाकों में छूट मिल सकती है. इसके बारे में जल्द ही नए गाइडलाइन जारी किए जाएंगे.पांबदियों को लेकर गाइडलाइन बाद में जारी किए जाएंगे. लेकिन कहा जा रहा है कि उन इलाकों में छूट मिलेगी जहां पिछले 28 दिनों से कोई कोरोना के मामले न आए हों.

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First published: April 30, 2020, 1:21 PM IST



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