लॉकडाउन: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वकीलों की मदद के लिए अलग से फंड बनाने की जरूरत नहीं-Supreme court says lawyers dont need to have separate fund during lockdown | nation – News in Hindi
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी कि हर तबका लॉकडाउन (Lockdown) के चलते दिक्कत में है. ऐसे में वो सिर्फ वकीलों के लिए कोई आदेश कैसे दे सकते हैं.
कोर्ट की दलील
सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी कि हर तबका दिक्कत में है. ऐसे में वो सिर्फ वकीलों के लिए कोई आदेश कैसे दे सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि वकीलों के हित देखने के लिए बार काउंसिल है. वह इस मसले पर विचार करे.
मास्क को डिस्पोज़ करने पर कोर्ट की रायवहीं सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने इस्तेमाल किए गए मास्क को सही तरीके से डिस्पोज़ करने की मांग की. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही दिशानिर्देश जारी कर चुका है. कोर्ट ने कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक इस मसले पर NGT पहले से सुनवाई कर रहा है. उसे ही ये मामला देखने दिया जाए.
लॉकडाउन में छूट
गृह मंत्रालय ने इस बात के संकेत जरूर दिए हैं कि 3 मई के बाद ऑरेंज और ग्रीन जोन के कई इलाकों में छूट मिल सकती है. इसके बारे में जल्द ही नए गाइडलाइन जारी किए जाएंगे.पांबदियों को लेकर गाइडलाइन बाद में जारी किए जाएंगे. लेकिन कहा जा रहा है कि उन इलाकों में छूट मिलेगी जहां पिछले 28 दिनों से कोई कोरोना के मामले न आए हों.
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First published: April 30, 2020, 1:21 PM IST