गृह मंत्रालय का राज्यों को दिशानिर्देश, कहा- सुनिश्चित करें सामान ढोने वाले वाहनों आने-जाने में न हो परेशानी | MHA to States Ensure free movement of trucks goods carriers incl empty trucks | nation – News in Hindi


गृह मंत्रालय ने राज्यों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं
गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की ओर से राज्यों को कहा गया है कि वह ट्रक, सामान ले जाने वाले वाहन यहां तक कि खाली ट्रकों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करें.
राज्यों से कहा गया है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है.
MHA to States:Ensure free movement of trucks/goods carriers, incl empty trucks. Local authorities must not insist on separate passes at inter-state borders across the country.
This is essential to maintain supply chain of goods & services in the country.#COVID19 #lockdown pic.twitter.com/zpLXiLKK2a— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 30, 2020
गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. राज्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सभी ट्रकों और अन्य सामान ढोने वाले वाहनों को दो ड्राइवर और एक हेल्पर और वैध लाइसेंस के साथ सामान लाने और ले जाने की अनुमति है.
ये संज्ञान में आया है कि देश में कई जगहों में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर ट्रकों की आवाजाही ठीक से नहीं हो पा रही है और स्थानीय प्रशासन उनसे सेप्रेट पास मांग रहे हैं. जबकि इस मामले को पहले ही 3 अप्रैल और 12 अप्रैल को जारी किए गए पत्र में स्पष्ट किया जा चुका है. इसे फिर से ऊपर दिए गए दिशानिर्देशों के हिसाब से दोहराया जा रहा है कि ट्रकों और गुड्स कैरियर के लिए सेप्रेट पास की आवश्यकता नहीं है.
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First published: April 30, 2020, 6:38 PM IST