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गृह मंत्रालय का राज्यों को दिशानिर्देश, कहा- सुनिश्चित करें सामान ढोने वाले वाहनों आने-जाने में न हो परेशानी | MHA to States Ensure free movement of trucks goods carriers incl empty trucks | nation – News in Hindi

गृह मंत्रालय का राज्यों को दिशानिर्देश, कहा- सुनिश्चित करें सामान ढोने वाले वाहनों आने-जाने में न हो परेशानी

गृह मंत्रालय ने राज्यों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं

गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की ओर से राज्यों को कहा गया है कि वह ट्रक, सामान ले जाने वाले वाहन यहां तक कि खाली ट्रकों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करें.

नई दिल्ली. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने ट्रकों और सामानों की आवाजाही कर रहे वाहनों के लिए नए दिशानिर्देश (New Guidelines) जारी किए हैं. गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को कहा गया है कि वह ट्रक, सामान ले जाने वाले वाहन यहां तक कि खाली ट्रकों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करें. राज्यों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन देश भर में अंतर-राज्य की सीमाओं पर अलग-अलग पास पर जोर नहीं दे.

राज्यों से कहा गया है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है.

गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. राज्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सभी ट्रकों और अन्य सामान ढोने वाले वाहनों को दो ड्राइवर और एक हेल्पर और वैध लाइसेंस के साथ सामान लाने और ले जाने की अनुमति है.

ये संज्ञान में आया है कि देश में कई जगहों में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर ट्रकों की आवाजाही ठीक से नहीं हो पा रही है और स्थानीय प्रशासन उनसे सेप्रेट पास मांग रहे हैं. जबकि इस मामले को पहले ही 3 अप्रैल और 12 अप्रैल को जारी किए गए पत्र में स्पष्ट किया जा चुका है. इसे फिर से ऊपर दिए गए दिशानिर्देशों के हिसाब से दोहराया जा रहा है कि ट्रकों और गुड्स कैरियर के लिए सेप्रेट पास की आवश्यकता नहीं है.

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First published: April 30, 2020, 6:38 PM IST



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