छत्तीसगढ़

बीएस-4 वाहनों हेतु 29 अप्रैल तक होंगे आवेदन आरसी बुक के लिए सभी नवीन वाहन विक्रेता करें आवेदन

सबका संदेश, कोण्डागांव । कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी कोण्डागांव द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी 27 मार्च को दिए गए आदेश के अनुसार सभी बेची गई बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक किया जाना है। जिसके लिए सभी ग्राहकों एवं डीलरों को रजिस्ट्रेशन हेतु फॉर्म-20  भरकर 29 अप्रैल 2020 से पूर्व जमा करने को कहा गया है। जिससे अंतिम समय की हड़बड़ी में किसी भी व्यक्ति का नुकसान ना हो एवं बिना किसी व्यवधान के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जा सके। इसके अतिरिक्त जिला परिवहन अधिकारी  गौरव पाटले ने बताया कि यदि किसी ग्राहक द्वारा नया वाहन खरीदा गया है या जिस किसी ग्राहक के पास रजिस्ट्रेशन बुक आरसी नहीं है वह तुरंत अपने डीलर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन बुक प्राप्त कर सकते हैं अथवा यदि डीलर के पास भी आरसी उपलब्ध नहीं है तो डीलर के के द्वारा जिला परिवहन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। जिस भी वाहन का आरसी बुक नहीं होगा उसे परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत वाहन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में आरसी बुक एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो चिप लगे कार्ड के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है जिसे नवीन सभी वाहनों में स्टेशन के पश्चात कराया जाता है।

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