पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम में बैंक एफडी से है बेहतर, 5 लाख बन जाएंगे 6.69 लाख रुपये- personal finance post office time deposit scheme give better retun than fixed deposit small saving schemes | business – News in Hindi


पोस्ट ऑफिस की स्कीम में मिलती है 100 फीसदी गारंटी
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट (Post Office Time Deposit Account) में बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है.
ब्याज दर में हुई कटौती
सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही में छोटी बचत योजनाओं में कटौती की है. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरों में 1 फीसदी की कटौती हुई है. पांच साल की मियादी जमा पर ब्याज कम कर 6.7 फीसदी किया गया है जो अब तक 7.7 फीसदी थी. वहीं एक साल से 3 साल की अवधि पर 5.5 फीसदी ब्याज मिल रहा है. इन जमाओं पर ब्याज हर तिमाही दिया जाता है.
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अगर कोई निवेशक 5 साल की अवधि के लिए टाइम डिपॉजिट स्कीम में 5 लाख रुपये जमा करता है तो उसे अभी 6.7 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग की दर से ब्याज मिलेगा. मेच्योरिटी पर यह अमाउंट बढ़कर 6,69,113 रुपये होगा. यानी जमा पर 1.69 लाख रुपये ब्याज मिलेगा. 3 साल की जमा पर मेच्योरिटी अमाउंट 5.78 लाख रुपये, 2 साल की जमा पर 5.51 लाख रुपये और 1 साल की जमा पर मेच्योरिटी अमाउंट 5.25 लाख रुपये होगा.
सालाना ब्याज को अपने पोस्ट ऑफिस बचत खाते में ट्रांसफर करवा सकते हैं. इसका फायदा यह है कि यहां जमा पर भी आपको 4 फीसदी सालाना के हिसाब से ब्याज मिलेगा. यह सुविधा 2, 3 या 5 साल की अवधि वाले POTD के साथ मिलती है.
इस योजना की खासियत
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पोस्ट ऑफिस में आपके 100 फीसदी निवेश पर सुरक्षा की गारंटी मिलती है. पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट अकाउंट कम से कम 1000 रुपये से खोला जा सकता है. अधिकतम राशि जमा करने की कोई सीमा नहीं है.
इसमें सिंगल और ज्वॉइंट अकाउंट दोनों की सुविधा है. अगर उम्र 10 साल से ज्यादा है तो माइनर के नाम से भी अकाउंट खुल जाता है और उसके एडल्ट होने तक देख रेखे अभिभावक को करना होता है. स्कीम के तहत जितना चाहें, उतने अकाउंट खुल जाएंगे.
मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने की सुविधा
टाइम डिपॉजिट होल्डर एमरजेंसी में अपना फंड मैच्योरिटी से पहले वापस पा सकता है. हालांकि इसके लिए अकाउंट में पहला डिपॉजिट किए हुए 6 माह पूरे होने चाहिए. इस स्कीम में 5 साल के लिए किया गया निवेश टैक्स बेनेफिट के लिए योग्य होता है और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के धारा 80C के तहत छूट ली जा सकती है. अकाउंट खुलवाते समय या बाद में नॉमिनेशन की भी सुविधा है.
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First published: April 21, 2020, 5:30 AM IST