वेंटिलेटर्स, PPE, मास्क और सेनिटाइजर पर GST छूट नहीं देगी सरकार, फंस रहा इनपुट टैक्स क्रेडिट का पेंच – Centre unlikely to exempt GST on PPE mask sanitzer and ventilators because it will lead to blocking of GST | business – News in Hindi
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कितना लगता है जीएसटी?
सूत्रों ने बताया कि इसे कंज्यूमर को भी घाटा होगा. फिलहाल, जीवन रक्षक उपकरण पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत, मास्क पर 5 प्रतिशत, परीक्षण किट पर 12 प्रतिशत, सैनिटाइजर पर 18 प्रतिशत और पीपीई पर (1,000 रुपये तक की लागत पर) यह 5 प्रतिशत है और 1,000 रुपये से अधिक की कीमत पर 12 प्रतिशत है. सूत्रों के अनुसार इन उत्पादों पर जीएसटी से छूट से इनपुट टैक्स क्रेडिट अवरूद्ध होगा. इससे विनिर्माण लागत बढ़ेगी और ग्राहकों को ऊंचा मूल्य देना पड़ेगा.
उनका कहना है कि इन जिंसों पर जीएसटी छूट से उद्योग के हित प्रभावित होंगे और ग्राहकों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा. पूर्व में ‘सैनिटरी नैपकिन’ पर जीएसटी छूट से घरेलू विनिर्माताओं के लिये इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी.
Ventilatores, PPE, Mask, Test Kits, sanetiser पर GST हटाने से फायदा नहीं होगा।बल्कि कंज्यूमर, इंडस्ट्री को नुकसान होगा. क्योंकि GST हटाने से इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा,जिससे कीमतें बढ़ेंगी और इंपोर्ट बढ़ जाएगा.
PPE पर GST और ITC के इस विश्लेषण से तस्वीर औऱ साफ हो जाएगी. pic.twitter.com/JLnkU7y3eG— Lakshman Roy (@RoyLakshman) April 20, 2020
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GST छूट को लेकर की जा रही थी मांग
कुछ तबकों की तरफ से जीवन रक्षक उपकरणों, PPE, मास्क, परीक्षण किट और सैनिटाजाइर जैसे सामान को जीएसटी (माल एवं सेवा कर) से छूट देने की मांग की गयी थी. कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी सोमवार को इस संबंध में ट्वीट कर सरकार से मांग की थी इन वस्तुओं पर मौजूदा जीएसटी को वापस लिया जाए.
सरकार ने दी है सीमा शुल्क से राहत
पुन: इन जिंसों पर छूट से घरेलू विनिर्माताओं के लिये ITC अवरूद्ध होगा जबकि आयातकों को इस प्रकार के किसी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा. इस महीने की शुरूआत में सरकार ने सैनिटाइजर को छोड़कर उक्त सभी सामानों पर मूल सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से 30 सितंबर तक छूट देने की घोषणा की.
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