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कोंडागांव: वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू

कोण्डागांव । जिला कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार शाला एवं महाविद्यालयीन शिक्षा सत्र 2018-19 की आयोजित वार्षिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न न होने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर नीलकंठ टीकाम द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 (2) एवं धारा 10 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है। संपूर्ण कोण्डागांव जिले में यह प्रतिबंध दिनांक 2 फरवरी 2019 से 10 मई 2019 तक लागू रहेगा। ज्ञात हो कि आदेश के उल्लंघन के संबंध में अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय भी घोषित है। इसके अलावा उपयुक्त अवसरो पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव एवं केशकाल को अधिकृत किया गया है। 

राजीव गुप्ता

Rajeev kumar Gupta District beuro had Dist- Kondagaon Mobile.. 9425598008

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